उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज कोर्ट ने अतीक अहमद और उसके दो अन्य साथियों को दोषी करार दिया था। अब अतीक अहमद के खिलाफ कोर्ट ने सजा सुना दी है। ateek Ahmed को उमेश पाल अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
इसके अलावा हनीफ खान और दिनेश पासी को भी उम्रकैद की सजा हुई है। इस मामले में 3 लोगों को दोषी करार दिया गया था जबकि 7 को सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया था। अतीक अहमद के खिलाफ यह पहला मामला है जिसमें उसे सजा दी गई है। हालांकि अतीक अहमद के खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे दायर है।
17 साल पुराने मामले में अतीक को दोषी करार दिया
इससे पहले पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के प्रमुख गवाह रहे उमेश पाल के अपहरण के करीब 17 साल पुराने मामले में माफिया-राजनेता एवं पूर्व सांसद अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि प्रयागराज की सांसद विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत के न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला ने वर्ष 2006 में हुए उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद, उसके वकील सौलत हनीफ और साथी दिनेश पासी समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 364-ए के तहत दोषी माना गया है।
माफिया ateek Ahmed और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को उमेश पाल के अपहरण के मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए अदालत में दोपहर करीब 12 बजे पेश किया गया था। अहमद को गुजरात की साबरमती जेल और अशरफ को बरेली जेल से सोमवार को प्रयागराज की नैनी केन्द्रीय कारागार में लाया गया था।
तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य उमेश पाल 25 जनवरी, 2005 को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में चश्मदीद गवाह था। राजू पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद आरोपी है। उमेश ने आरोप लगाया था कि जब उसने अहमद के दबाव में पीछे हटने और झुकने से इनकार कर दिया तो 28 फरवरी, 2006 को उसका अपहरण कर लिया गया था।
इस केस में ateek Ahmed, अशरफ अहमद, हनीफ, दिनेश पासी, फरहान, जावेद, इशार, आसिफ मल्ली और अंसार दोषी सिद्ध हुए। जबकि एक और आरोपी अंसार की मौत हो चुकी है। बता दें कि अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड सहित 100 से अधिक आपराधिक मामलों में नामजद है।
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