खबर संसार, लखनऊ: कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच Private employees के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मचारियों के अलावा कोरोना वायरस संक्रमित किसी भी प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी को 28 दिन की वेतनिक अवकाश दिया जाएगा। Private employees के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। जिन्हें कोरोना संक्रमण हुआ हो सरकार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है।
मुख्य सचिव श्रम ने जारी किया निर्देश
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव श्रम ने सभी जिलाधिकारियों और कमिश्नरों को पत्र लिखकर निर्देश आदेश जारी कर दिया है कि सरकार द्वारा बंद कराए गए प्रतिष्ठानों के Private employees के लिए भी यह आदेश लागू होगा। उन्हें भी कोविड-19 पॉजिटिव होने पर वेतन और छुट्टी दी जाएगी। इसके लिए सभी कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाणपत्र देना होगा।
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दिखानी होगी कोरोना रिपोर्ट
ऐसे सभी Private employees को जिन्हें कोरोना संक्रमण हुआ है और वे आइसोलेशन में रखे गए हैं, उनके नियोजकों की ओर से 28 दिन का वेतन और अवकाश दिया जाए। सरकार ने इसके लिए शर्त भी रख दी है। इसके मुताबिक वेतन और छुट्टी का लाभ पाने के लिए ऐसे कर्मियों को कोरोना निगेटिव होने की रिपोर्ट जमा करनी होगी। ये कर्मचारी अपने दफ्तर में ही सक्षम पदाधिकारी को कोरोना निगेटिव होने की रिपोर्ट देंगे, जिसके बाद उन्हें इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
अस्थायी रूप से बंद संस्थान पर भी नियम लागू
नए आदेश का लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा, जिनके संस्थान या प्रतिष्ठान बंद करा दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि जिन दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठान और कारखानों को राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से अस्थायी रूप से बंद कराया गया है, उनके Private employees को भी बंदी अवधि का वेतन और छुट्टी का लाभ देना होगा। सरकार ने इस आदेश के साथ-साथ कोरोना से बचाव का भी निर्देश दिया है।