जी, हां आप ने सही पढ़ा Delhi में प्राइवेट बाइक के कमर्शियल इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग में नोटिस भी जारी कर दिया है।
इसका मतलब साफ है कि अब जिस भी बाइक का रजिस्ट्रेशन कमर्शियल व्हीकल के तौर पर नहीं होगा, उसका कमर्शियल इस्तेमाल किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता है। यानि कि प्राइवेट बाइक किसी भी आर्थिक गतिविधि के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है।
दिल्ली में अब इसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। ऐसा करते हुए पाए जाने पर चालान काटे जाएंगे। अगर शख्स पहली बार पकड़ा जाता है तो 5000 रुपये का चलाना होगा।
लेकिन, अगर दूसरी बार प्राइवेट बाइक का कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा हो तब 10000 रुपये का जुर्माना होगा और आरोपी को जेल भी भेजा जा सकता है। इतना ही नहीं, बाइकर का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। दिल्ली सरकार के नोटिस में यह भी कहा गया है कि बाइक पर यात्रियों को ढोना मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है।
एक लाख तक जुर्माने का प्रावधान
सजा के तौर पर गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है। वहीं, एग्रीगेटर्स को भी चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने अपने प्लेटफार्म यानी कि मोबाइल एप और वेबसाइट पर बुकिंग जारी रखी तो उनके खिलाफ भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसमें 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है।
साथ ही साथ उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा सकता है। इसको लेकर अब नोएडा में भी हलचल शुरू हो गई है। नोएडा में भी प्राइवेट बाइक का कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली, मुंबई समेत कई बड़े शहरों में बाइक टैक्सी का इस्तेमाल खूब हो रहा है।
लेकिन ज्यादातर जगहों पर सफेद नंबर प्लेट वाली प्राइवेट बाइक या स्कूटर का ही टैक्सी के रूप में इस्तेमाल हो रहा था। इसी पर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने आपत्ति जताई थी। इस पर रोक लगने का मुख्य कारण लोगों की सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित करना है।
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