Saturday, October 12, 2024
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व्‍यापारियों का बंद रहा सफल, sadake रहीं सूनीं

हल्‍दवानी, खबर संसार। देश में और प्रदेश में लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं इसी के मद्देनजर हल्द्वानी में आज एक तरह का लॉकडाउन लगा हुआ था सभी दुकाने प्रतिष्ठान शोरूम बंद थे सड़के (sadake) सुनसान थी।

बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए व्‍यापारियों ने शनिवार को पूर्ण रूप से दूकाने बंद करने का निर्णय लिया था। जो आज एक तरह से सफल रहा, सडकें (sadake) सूूूूूूूूनी रही व दूकानें भी बंद रहीं।

शराब की दुकाने खुली रहीं

मजेदार बात यह थी शराब की दुकानें पूरी तरह खुली हुई थी कोई रोक-टोक नहीं थी जबकि चाय पानी की दुकानें बंद थी। प्रभारी सिटी मजिस्ट्रेट रिचा सिंह से जब खबर-संसार ने बात करी की शराब की दुकानें खुली हैं तो उन्होंने कहा इस संबंध में कोई गाइडलाइन नहीं है इसलिए वह खुली है लेकिन बाकी सब बंद है। हालांकि वाहनों पर कोई रोक टोक नहीं थी लेकिन फिर भी अधिकांश लोग घर पर ही बैठे थे क्योंकि हर एक के मन में डर है।

दूसरी और नगर निगम ने आज बाजारों में दुकानों में गलियों में मोहल्लों, सडकों (sadake) में सैनिटाइज करने की व्यवस्था कर रखी थी बाकायदा सिस्टम से सैनिटाइजर किया जा रहा था।

इसे भी पढ़े- district में आज से नाइट कर्फ्यू लागू-डीएम

बताते चले कि इससे पहले कल यानी शुक्रवार को शासन द्वारा जो नई एसओपी जारी की गई थी, वह तत्काल प्रभाव से जनपद में प्रभावी कर दी गयी है। district में रात्रि साढ़े दस बजे से सुबह पाॅच बजे तक रात्रि कर्फ्यू प्रभावी कर दिया गया है।

यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि शासन की नई गाइडलाइन के मुताबिक जिलेभर (district) के सार्वजनिक वाहनों में अब अधिकतम पचास प्रतिशत सवारियाॅ हीं बैठायी जा सकेंगी। वहीं कोचिंग संस्थानों, स्वीमिंग पूल तथा स्पा केन्द्रों के संचालन पर रोक लगा दी गयी है। (sadake)

उन्होंने कहा कि जनपद (district) में बढ़ते कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सामाजिक दूरी तथा मास्क के प्रयोग का शक्ति से अनुपालन कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों की संख्या पचास प्रतिशत कर दी गयी है। भीड़ वाले स्थानों के लिए भी पचास प्रतिशत का नियम लागू होगा।

इन्‍हें रहेगी आवाजाही में छूट

उन्होंने बताया कि रात्रि कफ्र्यू के दौरान औद्योगिक शिफ्ट वाले कर्मचारियों, आपातकालीन वाहनो, माल वाहक से सम्बन्धित व्यक्तियों, बसों, ट्रेनों, हवाई जहाज आदि से उतरने वाले, शादी व सम्बन्धित समारोह से सम्बन्धित व्यक्तियों को रात्रि कफ्र्यू के दौरान आवाजाही की छूट रहेगी।

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