नैनीताल, खबर संसार। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान मे कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड द्वारा जारी किये गये समस्त आदेशो, नियमों (Corona guidelines) का अनुपालन कराते हुए जनपद में होली महोत्सव मनाया जायेगा।
जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल गर्ब्याल ने कहा कि होलिका दहन हेतु कार्यक्रम स्थल की क्षमता 50 प्रतिशत व्यक्तियों हेतु अनुमति रहेगी तथा होलिका दहन स्थल पर अनावश्यक भीड का जमावाड़ा नही किया जायेगा। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले समस्त व्यक्ति मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन करेंगे।
बीमार लोग कार्यक्रम में भाग न ले
होलिका दहन कार्यक्रम में 60 वर्ष से ऊपर की महिला व पुरूष, दस साल से कम उम्र के बच्चे तथा गम्भीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति कार्यक्रम में प्रतिभाग करने से बचे (Corona guidelines)। ऐसे लोगो सार्वजनिक स्थल पर होली खेलने से बचे एवं घरों के अन्दर ही होली मानये। तथा होली मिलन स्थल पर क्षमता 50 प्रतिशत (अधिकतम 100) से ज्यादा व्यक्ति प्रतिभाग नही करेंगे।
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श्री गर्ब्याल ने निर्देश दिये कि होली त्यौहारों में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना, तेज संगीत बजाना और लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबन्धित रहेगा। खाने-पीने की चीजों को बाटंने से परहेज किया जाये तथा पेयजल वितरण हेतु डिस्पोजल का प्रयोग किया जाये। तथा डस्टबिन की व्यवस्था करनी होगी। (Corona guidelines)
उन्होने कहा कि होली में पानी, गीले रंग और गले मिलने आदि से बचने की हिदायत दी, तथा संकरी और तंग गलियों में होली न खेलें। समारोह स्थल में प्रवेश पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर, मास्क का प्रयोग आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाये।