नई दिल्ली, खबर संसार। वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न (ITR) भरने के लिए सात दिन का समय बचा है। आखिरी समय में आटीआर फाइल करने कि दिक्कतों से बचने के लिए बेहतर है कि आप आईटीआर पहले फाइल कर दें।
गौरतलब है कि 31 दिसंबर 2020 तक रिटर्न फाइल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा लेकिन लेट करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। आमतौर पर आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है लेकिन इस बार कोरोना के कारण समयसीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। आइए जानते हैं आप कैसे ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं।