नैनीताल, खबर संसार। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया है कि शासन से प्राप्त गाइडलाइन के अनुसार सरकारी दफ्तरों में जरूरी सेवाओं वाले विभागों को छोड़कर बाकी जगह 50 प्रतिशत (50 percent) उपस्थिति रोटेशन के आधार पर सीमित रहेगी।
गर्भवती महिला और दस से कम उम्र के बच्चों वाली महिला कर्मियों को अपरिहार्य स्थिति में ही दफ्तर बुलाया जा सकेगा। उन्होने बताया कि 55 से अधिक आयु और गम्भीर बीमार कर्मियों पर भी लागू होंगे। बहुत जरूरी होने पर कर्मचारियों को बुलाया जा सकेगा।
श्री गर्ब्याल ने बताया कि सरकारी कार्यालयों में समूह ग और घ के कर्मचारियों पर आदेश लागू होंगे। इन कार्यालयों में 50 प्रतिशत (50 percent) उपस्थिति रोटेशन के आधार पर रहेगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए है कि जहां तक संभव हो, बैठकें वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जाएं। यदि ऐसा संभव नही हो, तो यह बैठकें कम से कम रखी जाएं।
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उन्होने कहा कि शासकीय कार्यालयों में कार्यरत नेत्रहीन, दिव्यांग कार्मिको को विशेष परिस्थिति में छोडकर कार्यालयों में उपस्थिति में छुट रहेगी। शासकीय हितो एवं आपदा काल में किसी भी कार्मिक को कार्यालय में बुलाया जा सकेगा। (50 percent)
काई भी अधिकारी एवं कर्मचारी अनावश्यक अवकाश ना ले तथा आपदा एवं संक्रमण के इस काल में प्रशासन के साथ कार्य करें। कार्यालयों को नियमित सेनीटाइज किया जाये तथा आने वालों लोगो की थर्मल स्केनिंग के साथ ही सामाजिक दूरी एवं मास्क का सही तरीके का उपयोग किया जाये।
स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीयन जरूरी
जिलाधिकारी ने कहा है कि शासन से जारी गाइडलाइन के अनुसार अब बाहरी राज्यों से आने वाले लोगो के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीयन करना होगा। इसी तरह प्रवासियों को भी राज्य में आने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिर्वाय होगा। (50 percent)
उन्होने बताया कि जनपद नैनीताल एवं उत्तराखण्ड में आने वालो पर्यटकों, श्रद्धालुओं एवं अन्य लोगो को स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। इसी के साथ पिछले 72 घटों में कराई आरटीपीसीआर टेस्ट रिर्पोट लाना भी अनिवार्य है। उन्होने कहा कि बिना पंजीयन एवं बिना कोरोना रिर्पोट के जनपद में प्रवेश सम्भव नही होगा। उन्होने कहा कि आन लाईन पंजीकरण के लिए पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.