खबर-संसार देहरादून।प्रदेश में संवैधानिक संकट पर चुनाव आयोग का निर्णय महत्वपूर्ण जी हा कांग्रेस के प्रीतम सिंह ने मीडिया के समक्ष कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान हैकि यदि विधानसभा की अवधि 1 साल से कम रह जाती है तो उपचुनाव नहीं कराया सकता वर्तमान में गंगोत्री और हल्द्वानी सीट खाली तो है लेकिन उसका कार्यकाल 1 साल का नहीं रहा नियमानुसार ऐसे में केवल तीन ही विकल्प बचते हैं। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगे या विधानसभा भंग कर नए चुनाव या नए सीएम का चयन किया जाए अब यह सब चुनाव आयोग पर निर्भर करता है की कि वह कैसा निर्णय लेता है और उसका किस तरह पालन करता है या केंद्र सरकार के दबाव में आकर चुनाव कराता है ।
उक्त बयान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मीडिया के समक्ष दिया। वह बता रहे हैं कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार या तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए विधानसभा को भंग कर विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे फिर विधायक के बीच में नया सीएम चुना जाए। चुनाव आयोग को चाहिए कि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार उपचुनाव पर निर्णय लें।