खबर संसार दिल्ली. एक बार फिर से योग्य बने राहुल जा सकते संसद. कांग्रेस कार्यकर्ता फैसले से जोश में एक दूसरे को खिला रहे मिठाई. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी है. साथ ही राहुल गाँधी को हिदायत भी दी है. कि टिप्पणी से बचें.इसके साथ ही लोगो कि टिप्पड़ी आ रही है.
Rahul गाँधी फिर से योग्य, सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत
मोदी उपनाम” टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम ‘मोदी’ नहीं है और उन्होंने यह उपनाम अपनाया है। बाद में। उच्चतम न्यायालय गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसने उनकी “मोदी उपनाम” टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी।
