खबर संसार नई दिल्ली.आज सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संघ और रेलवे यूनियन को वरिष्ठ अधिकारियों/इंजीनियरों को मूल रिकॉर्ड के साथ संतोषजनक जवाब देने के लिए बुलाने का निर्देश अगली 24 जुलाई को दिया है. रेलवे ने आज जबाब दाखिल नहीं किया लिहाजा आने वाली 24 जुलाई को ओरिजिनल कागजो के साथ संतोषजनक जबाब दाखिल करने को कहा है आज की पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां.
रेलवे अधिकारी ओरिजनल कागजो के साथ संतोषजनक जबाब दाखिल करें
पाठकों को बताये चले कि हल्द्वानी रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज तारीख लगी थी.पाठकों को बताए चले कि हाई कोर्ट नैनीताल ने रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के साथ निर्देश दिए गए थे जिसको लेकर सरकार ने बड़ी संख्या पुलिस बल तैनात कर दिया था पुलिस व्यवस्था कर दी थी सारी जेसीबी मशीनों की व्यवस्था कर दी थी लेकिन बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में लोगों के विरोध को देखते हुए मामला ठंडा हुआ और इसको लेकर कई लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे जिसमें सपा के अब्दुल मतीन सिद्दीकी इसकी पैरवी कर रहे है वो लगातार वकीलों के माध्यम से लगे हुए है उन्होने बताया अगली तारीख 24 जुलाई है


