रूद्रपुर खबर संसार। खुशखबरी ऐसे बेरोजगार व्यक्ति जो अपना स्वयं का व्यवसाय/कारोबार जैसे- फल-सब्जी की दुकान व फल विक्रेता, फास्ट फूड, चाय पकौड़ा बे्रड, अण्डे आदि की दुकान, लाॅन्ड्री, चिकन/मटन शाॅप, चूड़ी फेरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, रेडिमेड फेरी, सिलाई कार्य, ब्युटी पार्लर, लोहारगिरी, बढ़ईगिरी इत्यादि स्थापित करना चाहते है। उन्हें मिलेंगे पैसा।
जिला प्रबन्धक उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित विकास निगम श्रीमति वर्षा ने बताया कि जनपद में निवासरत अनुसूचित जाति के ऐसे बेरोजगार व्यक्ति जो अपना स्वयं का व्यवसाय/कारोबार जैसे- फल-सब्जी की दुकान व फल विक्रेता, फास्ट फूड, चाय पकौड़ा बे्रड, अण्डे आदि की दुकान, लाॅन्ड्री, चिकन/मटन शाॅप, चूड़ी फेरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, रेडिमेड फेरी, सिलाई कार्य, ब्युटी पार्लर, लोहारगिरी, बढ़ईगिरी इत्यादि स्थापित करना चाहते है, ऐसे व्यक्तियों को उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित विकास निगम जनपद ऊधम सिंह नगर द्वारा संचालित स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत रू0 20,000/- से रू0 25,000/- तक की परियोजना लागत तक का ऋण विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंको/उत्तरााखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण/ऊधम सिंह नगर जिला सहकारी बैंको के माध्यम से दिया जायेगा। उक्त योजनान्तर्गत अधिकतम रू0 25,000/- से अधिक 7,00,000/- तक की परियोजना लागत का स्वयं का व्यवसाय या कारोबार करना चाहते हैैैै।
उनको अधिकतम रू0 10,000/- शासकीय अनुदान के अतिरिक्त परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर निगम द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तथा शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप मे होगी। उन्होने बताया कि ऋण की पात्रता की शर्तों के अनुसार आवेदक अनुसूचित जाति का हो, आवेदक बी0पी0एल0 हो अथवा आवेदक की ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय रू0-52,800/- एवं शहरी क्षेत्र में रू0 64,920/- से अधिक न हो, आवेदक के पास स्थाई निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो एवं वाहन हेतु काॅमर्शियल ड्राईविंग होना अनिवार्य है। उन्होने बताया कि अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति उपरोक्तानुसार अपना स्वयं का व्यवसाय/कारोबार स्थापित करना चाहते है वह अपने उपरोक्त अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों सहित अपने विकास खण्ड में कार्यरत सहायक समाज कल्याण अधिकारी से सम्पर्क कर अपना आवेदन भर सकते है



