आजकल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान ऑनलाइन भी काटा जा सकता है। लेकिन कई बार नंबर प्लेट की गलती, सिस्टम एरर या किसी दूसरी गाड़ी से मिलते-जुलते नंबर के कारण गलत चालान जारी हो जाता है। ऐसे में गाड़ी मालिकों को बिना गलती के जुर्माना भरना पड़ता है। सरकार ने अब इस समस्या के समाधान के लिए एक आसान प्रक्रिया शुरू की है, जिससे आप गलत चालान को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से रद्द कर सकते हैं।
कैसे पता करें कि चालान वाकई गलत है?
सबसे पहले यह जांचना जरूरी है कि चालान सच में आपकी गाड़ी पर ही जारी हुआ है या नहीं। इसके लिए आप Parivahan.gov.in या E-challan Parivahan पोर्टल पर जाकर अपनी गाड़ी नंबर डालें।
यहां आपको चालान की तारीख, लोकेशन और फोटो जैसी डिटेल्स दिखेंगी।
- अगर फोटो में गाड़ी आपकी नहीं है,
- या लोकेशन मेल नहीं खाती, तो समझ लीजिए कि चालान गलती से जारी हुआ है।
- कई बार ट्रैफिक कैमरे या ANPR सिस्टम नंबर गलत पढ़ लेते हैं, जिससे यह गड़बड़ी होती है। ऐसे मामलों में आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
ऑनलाइन ऐसे कराएं गलत चालान रद्द
- E-challan Parivahan पोर्टल पर जाएं।
- Complaint का ऑप्शन चुनें।
- चालान नंबर, वाहन नंबर और मोबाइल नंबर भरें।
- जरूरी दस्तावेज जैसे RC, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की फोटो अपलोड करें।
- लिखें कि चालान क्यों गलत है।
इसके बाद ट्रैफिक विभाग मामले की जांच करेगा और सही पाए जाने पर चालान को रद्द कर देगा।
ऑफलाइन शिकायत का विकल्प भी मौजूद
अगर आप चाहें तो नजदीकी ट्रैफिक पुलिस ऑफिस जाकर लिखित शिकायत भी कर सकते हैं। जांच के बाद अगर गलती साबित होती है, तो चालान रद्द कर दिया जाता है और जुर्माने की रकम नहीं ली जाती। ध्यान रखें — शिकायत समय पर करें। अगर चालान पेंडिंग रह गया तो आगे कानूनी नोटिस या लाइसेंस सस्पेंशन जैसी प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
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