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UPI पेमेंट फेल होने पर मिलेंगे 100 रुपये रोजाना? जानें RBI का नियम

आज के समय में UPI, डेबिट कार्ड और ATM का इस्तेमाल आम हो गया है। लेकिन कई बार तकनीकी खराबी या नेटवर्क की समस्या के कारण भुगतान पूरा नहीं होता और बैंक खाते से रकम कट जाती है। ऐसी स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के तहत निर्धारित समयसीमा में पैसा वापस नहीं मिलने पर कुछ मामलों में ग्राहक को रोजाना 100 रुपये मुआवजा मिल सकता है।

कब मिलता है रोजाना 100 रुपये का मुआवजा?

RBI के अनुसार, तकनीकी समस्या, नेटवर्क में रुकावट या ATM में नकदी उपलब्ध नहीं होने जैसी परिस्थितियों में ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। यदि ऐसी स्थिति में तय समयसीमा के भीतर रकम वापस नहीं आती, तो ग्राहक मुआवजे का पात्र हो सकता है। यह नियम भारत के भीतर होने वाले संबंधित घरेलू लेनदेन पर लागू होता है। हालांकि, केवल पेमेंट फेल होने से मुआवजा मिलने का अधिकार नहीं बनता। इसके लिए निर्धारित समयसीमा का उल्लंघन होना जरूरी है।

UPI, ATM और कार्ड ट्रांजैक्शन की समयसीमा

अलग-अलग प्रकार के लेनदेन के लिए रकम वापस करने की समयसीमा अलग-अलग निर्धारित है। यहां T का मतलब ट्रांजैक्शन वाले दिन से है।

ट्रांजैक्शन का प्रकारपैसा वापस मिलने की समयसीमा
ATM/माइक्रो ATM से नकदी नहीं निकलीT+5 दिन
कार्ड से कार्ड ट्रांसफरT+1 दिन
PoS पर कार्ड पेमेंटT+5 दिन
ऑनलाइन कार्ड पेमेंटT+5 दिन
IMPS ट्रांसफरT+1 दिन
UPI मनी ट्रांसफरT+1 दिन
UPI मर्चेंट पेमेंटT+5 दिन
आधार आधारित पेमेंट (AePS)T+5 दिन
आधार पेमेंट ब्रिज (APBS)T+1 दिन
NACH पेमेंटT+1 दिन
प्रीपेड कार्ड/वॉलेट (On-Us)T+1 दिन

 

निर्धारित समयसीमा के बाद रकम वापस करने में देरी होने पर संबंधित लेनदेन के नियमों के अनुसार प्रतिदिन 100 रुपये मुआवजे का प्रावधान है।

पैसा वापस नहीं आए तो क्या करें?

यदि तय समयसीमा में रकम वापस नहीं मिलती है, तो ग्राहक को सबसे पहले बैंक या संबंधित पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के पास औपचारिक शिकायत दर्ज करानी चाहिए। शिकायत की रसीद, ट्रांजैक्शन आईडी और अन्य जरूरी विवरण सुरक्षित रखें।

यदि संबंधित संस्था 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं देती या लागू RBI, NPCI अथवा कार्ड नेटवर्क की समयसीमा (इनमें से जो अधिक हो) के भीतर समस्या का समाधान नहीं होता, तो ग्राहक RBI के इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन के पास शिकायत कर सकता है। यदि संस्था का जवाब पहले ही मिल जाता है, लेकिन ग्राहक उससे संतुष्ट नहीं है, तो वह उससे पहले भी शिकायत कर सकता है। इसके लिए RBI के CMS पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।


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