Sunday, October 6, 2024
HomeUttar Pradeshफर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम को 7 साल की सजा,...

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम को 7 साल की सजा, पत्नी-बेटे को भी जेल

उत्तर प्रदेश के रामपुर की एक अदालत ने बुधवार को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला Aajam Khan को सात साल जेल की सजा सुनाई। मामला अब्दुल्ला आजम खान के जन्म प्रमाण पत्र को दो बार जारी करने से जुड़ा है।

अब्दुल्ला आजम खान पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने और विदेश यात्रा करने और दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग सरकारी उद्देश्यों के लिए करने का आरोप है। दोनों प्रमाणपत्र फर्जी तरीके से और पूर्व नियोजित साजिश के तहत जारी किए गए थे।

अब्दुल्ला आजम खान पर दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप

पूर्व डीजीसी क्राइम अरुण सक्सेना ने कहा कि आज दो लोगों के जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े अपराध में Aajam Khan, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला Aajam Khan तीन आरोपी हैं। कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया है। अब्दुल्ला आजम खान पर दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप है।

पहला जन्म प्रमाण पत्र 1 जनवरी 1993 का है, जबकि दूसरा जन्म प्रमाण पत्र लखनऊ से बनवाया गया था जिसमें उसकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी करार देते हुए तीनों को सात साल की सजा सुनाई है और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

इसे भी पढ़े- पवन खेड़ा की कोर्ट में होगी पेशी, ट्रांजिट रिमांड पर असम ले जाएगी पुलिस

RELATED ARTICLES
-Advertisement-spot_img
-Advertisement-spot_img
-Advertisement-spot_img
-Advertisement-
-Advertisement-spot_img
-Advertisement-spot_img

Most Popular

About Khabar Sansar

Khabar Sansar (Khabarsansar) is Uttarakhand No.1 Hindi News Portal. We publish Local and State News, National News, World News & more from all over the strength.