खबर संसार लखनऊ : सावधान- 01 October से कटेगा इन गाड़ियों का चालान, उत्तर प्रदेश गाड़ियों को लेकर नया नियम जारी किया गया है। कामर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य होगा। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पकड़े जाने पर वाहन स्वामियों को जुर्माना भरना होगा। परिवहन विभाग द्वारा मोटा चालान काटा जाएगा।
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बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 58 फीसदी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नही लगी है। अब इन गाड़ियों का चालान किया जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द आप अपनी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें, नहीं तो आपका 01 October से 5000 रूपये का चालान काटा जाएगा।
01 October से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य
बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 0 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्ट्रेशन किए हुए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की समय सीमा 30 सितंबर तक निर्धारित की गई थी। जिसके बाद अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के सभी उप परिवहन आयुक्त के साथ बैठक की गई। जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 01 October से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
01 अक्टूबर के बाद हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाए बिना संचालित वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। अब उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में एक अक्टूबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी गई। इसके लिए सभी चेकिंग स्टाफ आरटीओ, एआरटीओ, ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए गए हैं।


