हल्दवानी, खबर संसार। दीपक बल्यूटिया ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार ने जवाहर ज्योति व दमुवाढूँगा (Dhamuwadhunga) में वर्षों से रह रहे लोगों के भूमि के सेे बेदखल कर को कुचल दिया है। जो अमनावीय है।
उन्होने बताया कि भाजपा सरकार ने 13 मई 2020 को अधिसूचना जारी कर ग्राम जवाहर ज्योति व दमुवाढूँगा (Dhamuwadhunga) में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओ को बंद कर हज़ारों जवाहर ज्योति व दमुवाढूँगा में वर्षों से रह रहे लोगों के भूमि के विनियमितीकरण सम्बन्धी अधिकार के सपनों को कुचलने के काम किया है जिससे भाजपा का जन विरोधी चेहरा बेनक़ाब हो गया है।
भाजपा सरकार संवेदनहीन
जहाँ मई माह में पूरा प्रदेश करोना से जूझ रहा था वहीं संवेदनहीन भाजपा सरकार जनता की सहायता करने के बजाय ऐसी अधिसूचना जारी कर लोगों को उनके भूमि के अधिकारों को ख़त्म करने से पर तुली थी।
दीपक बल्यूटिया ने विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि जवाहर ज्योति नगर ढमुवाढूंगा ग्राम को 5 मार्च 2014 के आदेश से आरक्षित वन क्षेत्र से हटाकर नगर निगम में विकास के दृष्टिकोण से शामिल कर लिया गया था।
1958-59 के बन्दोबस्त के समय से इस क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र में अधिक बसावट न होने के कारण शामिल कर लिया गया था, पूर्व कांग्रेस सरकार में 15 दिसम्बर 2016 की अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि अधिनियम 1950, (उत्त्राखण्ड राज्य में यथा प्रवत) की धारा 3 के खण्ड 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम जवाहर ज्योति दमुवाढूँगा को राजस्व ग्राम गठित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
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तत्पश्चात् 30 दिसम्बर 2016 की अधिसूचना के आधार पर सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन उक्त ग्राम को रखा गया अर्थात बन्दोबस्ती/सर्वेक्षण द्वारा पूरे ग्राम के नक्शे एवं अभिलेख तैयार करने की प्रकिया शुरू की गई, जिससे जवाहर ज्योति नगर, ढमुवाढूंगा (Dhamuwadhunga) में रहने वाले निवासियों को भूमि के विनियमितीकरण के अधिकार प्रदान किये जा सके।
दीपक बल्यूटिया ने दिनांक 13 मई 2020 की अधिसूचना का विरोध करते हुए 13 मई 2020 की अधिसूचना को रद्द करने की माँग करते हुए कहा सरकार एक बार पुनः भू-राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 48 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं को पुनः शुरू करें जिससे कि जवाहर ज्योति ढमुवाढूंगा (Dhamuwadhunga) में निवास कर रहे निवासियों को उनके भू अधिकार प्रदान किये जा सके।