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अब इन्हें नहीं भरना होगा टोल टैक्स! नितिन गडकरी ने किया ऐलान, देखें लिस्ट

हां आप ने सही पढ़ा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स को लेकर बड़ी जानकारी दी है। अगर आप भी भारी-भरकम टोल टैक्स से परेशान हैं तो बता दें कि देश में कई लोगों को Toll Tax नहीं देना पड़ेगा। इसको लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर बताया गया है। सरकार ने बताया है कि नए नियमों के तहत टोल टैक्स में छूट का फायदा मिलेगा। इसको लेकर पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है।

इन लोगों को नहीं देना होता है टैक्स

  • भारत के राष्ट्रपति
  • भारत के प्रधान मंत्री
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश
  • भारत के उपराष्ट्रपति
  • राज्य के राज्यपाल
  • संघ के कैबिनेट मंत्री
  • सुप्रीम कोर्ट के जज
  • लोक सभा के अध्यक्ष
  • संघ राज्य मंत्री
  • संघ के मुख्यमंत्री
  • एक केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल
  • पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक का पद धारण करने वाला चीफ ऑफ स्टाफ
  • किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष
  • एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
  • किसी राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष
  • एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
  • भारत सरकार के सचिव
  • राज्यों की परिषद
  • संसद सदस्य आर्मी कमांडर ,वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
  • संबंधित राज्य के भीतर एक राज्य सरकार के मुख्य सचिव
  • किसी राज्य की विधान सभा के सदस्य
  • राजकीय यात्रा पर विदेशी गणमान्य व्यक्ति

इन लोगों को भी नहीं देना होता टोल टैक्स

ऊपर दी गई लिस्ट के अलावा अर्धसैनिक बलों और पुलिस सहित वर्दी में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल, अग्निशमन विभाग या संगठन, एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय राजमार्गों के निरीक्षण, सर्वेक्षण, निर्माण या संचालन, शव वाहन, रक्षा मंत्रालय और दिव्‍यांगों के लिए बनाए गए मेकेनिकल वाहन को भी यह टैक्स नहीं देना होता है।

जर्नी के हिसाब से भरना होता है टैक्स 
बता दें सिंगल जर्नी के लिए टोल की कीमत अलग होती है। वहीं, आपके पास रिटर्न टोल टैक्स लेने का भी ऑप्शन होता है। इसके अलावा हर दिन हाइवे पर सफर करने वाले लोग पास की सुविधा का भी फायदा ले सकते हैं।

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