खबर संसार, नई दिल्ली: सावधान – अगर फैलाई गंदगी, तो भरना होगा Rs 5000 का जुर्माना। अब खुले में गंदगी फैलाने वालों पर केन्द्र व राज्य सरकारों की पूरी नजर है, इसके लिए सरकारों ने कई नियम जारी किये गये है। दरअसल अब सार्वजनिक स्थानों में थूकना, कचरा फेकना, गंदा पानी बाहर फेकना, सीवरेज का पानी सड़कों पर फेकना आदि गंदगी फैलाने वाले लोगों को महंगा पड़ सकता है।
अगर ऐसा करता हुआ कोई व्यक्ति पाया गया तो उस पर 250 से लेकर Rs 5000 तक का जर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए लोगों का जागरूक रहना होगा। क्योंकि सरकार अब स्वच्छता लेकर बेहद चिंतित है और कई सख्त कदम उठाने जा रही है। अब देश भर में ऐसी मुहिम चलाई जाएगी।
ये भी पढ़ें- आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण प्रिय है बांसुरी flute, घर में जरूर रखें ये वाद्य यंत्र
सख्ती से नियम होंगे लागू
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने 13 अधिकारियों को ऑथराइज्ड किया है। इस एक्ट को वर्ष 2019 में लागू किया गया था, लेकिन अभी तक इसके तहत कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब कार्रवाई के तहत लोगों के चालान काटे जाएंगे। और नियम के तहत 5000 रूपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस कानून के तहत विभिन्न स्तर के अधिकारियों को जुर्माना वसूल करने का अधिकार दिया गया है।
Rs 5000 तक का हो सकता है चालान
सरकार द्वारा नियुक्त किये गए अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में किसी को कचरा फैलाते, खुले में शौच और गंदगी करते हुए पकड़ते हैं तो उन पर चालान किया जा सकता है। इसलिए सरकार ने पहले चेतावनी दी है कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा, गंदगी, सीवरेज का पानी ना फैलाएं, अन्यथा ऐसा करने पर आपको Rs 5000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
इन अधिकारियों को सापी गई जिम्मेदारी
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट का सख्ती से इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ने अलग-अलग डिपार्टमेंट के करीब 13 अधिकारियों को अधिकृत किया है। इन अधिकारियों में शहरी विकास विभाग के निदेशक के साथ-साथ संयुक्त, अतिरिक्त और उपनिदेशक, कार्यकारी, सहायक, और कनिष्ठ अभियंता, सुपरवाइजर, सभी डीएम, डीसी, एडीएम, एसडीएम, सभी एसपी, सीएमओ, वन अधिकारी, सभी तहसीलदार, सभी पर्यावरण अधिकारी, सभी पर्यटन अधिकारी, जिला खाद्य अधिकारियों को शामिल किया गया है।
