नई दिल्ली, खबर संसार। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने 28 फरवरी 2022 को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें नए नियमों को लेकर जानकारी दी गई है। दरअसल, गाड़ियों से जुड़ा एक नया मसौदा नियम आया है। गाड़ी के अगले शीशे पर अब जल्द ही फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness certificate) और रजिस्ट्रेशन मार्क (Registration Mark) लगाना अनिवार्य हो जाएगा।
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जानिए क्या नए नियम
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हैवी गुड्स/ पैसेंजर व्हीकल/ मीडियम गुड्स और लाइट मोटर व्हीकल्स के मामले में इसे विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और क्वाड्रिसाइकिल के मामले में, इसे विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर लगाया जाएगा, अगर वहां पर आता हो।
दोपहिया वाहन पर इस तरह लगाना होगा
वहीं मोटर साइकिल के मामले में, इसे गाड़ी के निर्धारित हिस्से पर लगाया जाएगा। इसे ‘टाइप एरियल बोल्ड फॉन्ट’ में नीले रंग के बैकग्राउंट पर पीले रंग में लगाया जाएगा।
1. सभी प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों के लिए यह फिटनेस सर्टिफिकेट विंडशील्ड की लेफ्ट साइड पर ऊपर की तरफ लगा होना चाहिए।
2. वहीं मोटरसाइकिल या दोपहिया वाहनों के लिए यह सर्टिफिकेट इनके प्रमुख और साफ दिखाई देने वाले हिस्से पर लगा होना चाहिए।
3. ये फिटनेस सर्टिफिकेट एक तरह की फिटनेस प्लेट होगी जैसी गाड़ियों की नंबर प्लेट होती है. इस पर फिटनेस की एक्सपायरी डेट साफ-साफ एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में लिखी होनी चाहिए।
4. वाहन से जुड़ी फिटनेस की यह जानकारी नीले स्टिकर पर पीले रंग से लिखी होनी चाहिए।
5. नियमों के अनुसार फिटनेस सर्टिफिकेट पर तारीख-महीना-साल (DD-MM-YY) इस फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए।
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