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SC के फैसले पर CM ने कहा न्यायालय के आदेश के अनुरूप ही होगी कार्रवाई

देहरादून, खबर संसार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग का हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

न्यायालय का जो भी आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख तय की है। अब पूरे मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग का हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे।

बता दें कि हल्द्वानी में 29 एकड़ जमीन खाली करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण और तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है। कोर्ट की तरफ से सभी पक्षों को एक महीने का वक्त दिया गया है।

20 दिसंबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था

बताते चले की बीते 20 दिसंबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इस पर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इस बीच दो जनवरी को प्रभावितों ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल की जिस पर पांच जनवरी को सुनवाई होनी है। बुधवार को दिन भर बनभूलपुरा क्षेत्र में जहां दुआओं और नमाज का सिलसिला रहा, वहीं सियासी माहौल भी गर्म रहा

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