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Delhi के सड़कों पर ‘लॉकडाउन’ जैसे नियम, कहां जा सकते हैं और कहां नहीं

Delhi तीन दिनों के लिए ‘बंद’ होने जा रही है। 8-10 सितंबर तक राजधानी में G20 सम्मेलन के दौरान स्कूल, दफ्तर और बाजार सबकुछ बंद रहने वाला है। इतना ही नहीं दिल्ली की सड़कें भी ‘कोविड लॉकडाउन’ की तरह खाली दिखने वाली हैं। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अडवाइजरी जारी कर दी है। पुलिस ने इसमें बताया कि किन सड़कों पर रोक रहेगी और कहां आप चल सकते हैं।

जिन सड़कों को आम वाहनों के लिए बंद रखा जाएगा, वहां किसे और किस शर्त पर चलने की अनुमति होगी यह भी बताया गया है। यह भी साफ कर दिया गया है कि जरूरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं होगी और मेडिकल इमरजेंसी वाले वाहनों पर पूरी दिल्ली में किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। सबसे अधिक प्रतिबंध नई दिल्ली जिले के लिए हैं, जहां प्रगति मैदान में G20 सम्मलेन होने जा रहा है।

क्या-क्या नियम

  • दूसरे राज्यों में गंतव्य वाले वाहनों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे या अन्य वैकल्पिक रूट पर डायवर्ट किया जाएगा। ऐसे वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी।
  • मालवाहक वाहनों (ट्रक या छोटे वाहन) को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। हालांकि, दूध, सब्जी, फल, मेडिकल सप्लाई वाले वाहनों को छूट रहेगी।
  • दूसरे राज्यों से आ रही बसों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ऐसी सभी बसों को रिंग रोड पर ही रुकना होगा, इसके आगे जाने की परमिशन नहीं होगी।
  • Delhi में पहले से मौजूद बसें रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर चलेंगी। इन बसों को दिल्ली से बाहर जाने की परमिशन होगी।
  • दिल्ली में पहले से मौजूद सभी प्रकार के कमर्शियल वाहनों और बसों सहित सामान्य यातायात को रिंग रोड और रिंग रोड से परे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर अनुमति दी जाएगी।
  • टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के बाहर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी। साथ ही नई दिल्ली जिले के अंदर स्थित होटलों में बुकिंग वाले लोगों को ले जाने वाली टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के अंदर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी।
  • Delhi एयरपोर्ट, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों तक यात्रियों की आवाजाही की परमिशन होगी। हालांकि एडवाइजरी में यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सुझाए गए मार्गों को चुनें और पर्याप्त समय लेकर घर से निकलें। नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने वाले यातायात की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा।
  • दिल्ली के निवासियों और अधिकृत वाहनों को नई दिल्ली जिले के भीतर आने-जाने की अनुमति होगी। नई दिल्ली जिले में होटलों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउसकीपिंग, खानपान, आदि से जुड़े वाहनों को सत्यापन के बाद अनुमति दी जाएगी। ऐसे सभी लोगों को अपनी पहचान साबित करने के लिए दस्तावेज ले जाने होंगे।
  • मालवाहक वाहनों और बसों को छोड़कर सामान्य यातायात को रजोकरी बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा, इस यातायात को अनिवार्य रूप से NH-48 से राव तुला राम मार्ग – ओलोफ पाल्मे मार्ग पर डायवर्ट किया जाएगा। NH-48 पर धौला कुआं की ओर किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।
  • सभी प्रकार के माल वाहन, कमर्शियल वाहन, स्थानीय सिटी बसें जैसे दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बसें और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) बसें और अंतरराज्यीय बसों को मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर चलने की अनुमति नहीं दी जाएंगी।
  • नई दिल्ली जिले के संपूर्ण क्षेत्र को 8 सितंबर की सुबह 5 बजे से 10 सितंबर की रात 12 बजे तक ‘नियंत्रित क्षेत्र-I’ माना जाएगा।
  • रिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग) के अंदर के पूरे क्षेत्र को ‘विनियमित क्षेत्र’ (रेगुलेटेड जोन) माना जाएगा। केवल वहां के वास्तविक निवासियों, अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहनों और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों की ओर जाने वाले यात्रियों के वाहनों को रिंग रोड से आगे नई दिल्ली जिले की ओर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी।

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