गोरखपुर खबर संसार.रेलवे पुलिस को टिकट जाँच करने की अधिकारिता प्रदान की दी गई है, जो पूर्णतः असत्य एवं भ्रामक जी हा भारतीय रेल पर टिकट जाँच की अधिकारिता एवं रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) की भूमिका के सम्बन्ध में मीडिया के कुछ माध्यमों से यह भ्रामक सूचना प्रसारित की जा रही है कि ‘जनविश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026‘ के अन्तर्गत रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) को टिकट जाँच करने की अधिकारिता प्रदान की दी गई है, जो पूर्णतः असत्य एवं भ्रामक है।
रेल नियमों के अनुसार, टिकट जाँच का कार्य केवल वाणिज्य विभाग के अधिकृत टिकट जाँच संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता है। आर.पी.एफ. के जवानों का मुख्य कार्य रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। टिकट जाँच के दौरान आर.पी.एफ. की भूमिका मात्र सुरक्षा एवं सहयोग प्रदान करना है, उन्हें टिकट जाँच करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।रेल प्रशासन द्वारा आमजन को सूचित किया जाता है कि ‘जनविश्वास संशोधन अधिनियम, 2026‘ के अन्तर्गत रेल टिकट जाँच करने की मौजूदा प्रक्रिया या अधिकारियों की अधिकारिता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
