अगर आप विदेश यात्रा से लौटते समय अपने साथ सोना, ज्वेलरी या कीमती सामान भारत लाते हैं, तो यह खबर आपके लिए राहत भरी है। भारत सरकार ने Baggage Rules 2026 के तहत यात्रियों के लिए कस्टम नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ये नए नियम 2 फरवरी 2026 से लागू हो चुके हैं और इनका मकसद एयरपोर्ट पर होने वाले विवादों को खत्म करना है।
अब कीमत नहीं, वजन से तय होगी ड्यूटी
अब तक ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी उसकी कीमत के आधार पर लगती थी, जिससे यात्रियों को अक्सर एयरपोर्ट पर परेशानी झेलनी पड़ती थी। नए नियमों में सोने और चांदी की ज्वेलरी की ड्यूटी-फ्री सीमा वजन आधारित कर दी गई है।
सोने की ज्वेलरी पर नया नियम
नई व्यवस्था के अनुसार:
- महिला यात्री 40 ग्राम तक सोने की ज्वेलरी ड्यूटी-फ्री ला सकती हैं
- पुरुष यात्री 20 ग्राम तक ज्वेलरी ड्यूटी-फ्री ला सकते हैं
- ज्वेलरी केवल व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए होनी चाहिए
गोल्ड बार, सिक्के या सिल्वर बार इस छूट में शामिल नहीं होंगे और उन पर अलग नियम लागू रहेंगे।
ड्यूटी-फ्री सामान की लिमिट बढ़ी
सरकार ने सामान की ड्यूटी-फ्री सीमा भी बढ़ा दी है:
- भारतीय नागरिक: 75,000 रुपये तक
- विदेशी पर्यटक: 25,000 रुपये तक
यह सीमा साझा नहीं की जा सकती।
एनआरआई को बड़ी राहत
लंबे समय तक विदेश में रहने वालों के लिए विशेष छूट:
- 1 साल विदेश: 1.5 लाख रुपये
- 1–2 साल विदेश: 3 लाख रुपये
- 2 साल से अधिक: 7.5 लाख रुपये
18 साल से अधिक उम्र का यात्री एक नया लैपटॉप ड्यूटी-फ्री ला सकता है, बशर्ते वह निजी उपयोग के लिए हो।
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