पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मृत्यु को लेकर फैल रही अफवाहों ने पूरे देश में तनाव बढ़ा दिया है। इसी बीच रावलपिंडी प्रशासन ने संभावित अशांति को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू कर दी है। डिप्टी कमिश्नर डॉ. हसन वकार चीमा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) अधिनियम 2024 की धारा 144 तीन दिनों — 1 से 3 दिसंबर तक लागू रहेगी।
भीड़, रैलियों और हथियारों पर कड़ा प्रतिबंध
सरकार ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) द्वारा इमरान खान के समर्थकों और परिजनों को उनसे मिलने की अनुमति की मांग पर किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए यह निर्णय लिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में सभी प्रकार की सभाएं, जुलूस, रैलियां, धरने और पांच से अधिक लोगों का जमावड़ा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
इसके साथ ही हथियार, कील वाले डंडे, गुलेल, बॉल बेयरिंग, पेट्रोल बम, तात्कालिक विस्फोटक या किसी भी हिंसक उपकरण के प्रयोग और प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। हिंसक या भड़काऊ भाषण देने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। शहर में दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने और लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है।
खुफिया रिपोर्टों ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता
रिपोर्ट्स के अनुसार, डिप्टी कमिश्नर कार्यालय ने अपने आदेश में कहा है कि रावलपिंडी जिले में कानून-व्यवस्था बिगड़ने का आसन्न खतरा मौजूद है। जिला खुफिया समिति (DIC) ने संकेत दिए हैं कि कुछ समूह और तत्व बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों और विघटनकारी गतिविधियों की योजना बना रहे हैं, जो जनसुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकते हैं।
स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता कदम उठाते हुए धारा 144 लागू की है, ताकि शहर में शांति और सौहार्द बनाए रखा जा सके। इमरान खान की मौत से जुड़े दावों पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बढ़ते उत्तेजनात्मक माहौल को नियंत्रित करना सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है।
यह भी पढ़ें- Anushka ने प्यूमा पर लगाया बिना परमिशन फोटो इस्तेमाल करने का आरोप




