रावलपिंडी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में बड़ी सजा सुनाई गई है। संघीय जांच एजेंसी (FIA) की विशेष अदालत ने शनिवार को दोनों को 17-17 साल की जेल की सजा सुनाते हुए उन्हें दोषी करार दिया।
अडियाला जेल में हुई सुनवाई
यह फैसला रावलपिंडी स्थित अडियाला जेल में आयोजित विशेष सुनवाई के दौरान सुनाया गया। विशेष न्यायाधीश सेंट्रल शाहरुख अरजुमंद ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोप साबित हो चुके हैं। इमरान खान वर्तमान में इसी जेल में बंद हैं, जहां अदालत की कार्यवाही पूरी की गई।
किन धाराओं में हुई सजा
अदालत ने इमरान खान को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 409 के तहत 10 साल की कठोर कारावास और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2)47 के तहत 7 साल की सजा सुनाई। इस तरह कुल 17 साल की कैद दी गई।
बुशरा बीबी पर भी समान आरोप
इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भी उन्हीं धाराओं के तहत 17 साल की जेल की सजा दी गई है। अदालत ने कहा कि मामले में दोनों की भूमिका समान रूप से गंभीर रही है, इसलिए सजा में कोई अंतर नहीं किया गया।
जुर्माना भी लगाया गया
अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों पर 1.64 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अगर यह राशि जमा नहीं की जाती है तो कानून के अनुसार उन्हें अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है।
सजा में नरमी का आधार
अदालती आदेश में कहा गया कि सजा तय करते समय इमरान खान की उम्र और बुशरा बीबी के महिला होने को ध्यान में रखा गया। इन्हीं तथ्यों के आधार पर अदालत ने अपेक्षाकृत नरम सजा देने का रुख अपनाया।
क्या है तोशाखाना-2 मामला
तोशाखाना-2 मामला सरकारी उपहारों से जुड़ा है। आरोप है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने एक महंगे बुलगारी ज्वेलरी सेट को नियमों के खिलाफ बेहद कम कीमत पर खरीदा, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।
हाई कोर्ट जाने की तैयारी
फैसले के बाद दोनों की कानूनी टीम ने हाई कोर्ट में अपील करने के संकेत दिए हैं। वकीलों का कहना है कि यह फैसला कानून और तथ्यों के अनुरूप नहीं है।
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