Friday, April 4, 2025
HomeNationalवक्फ संशोधन बिल कांग्रेस को मंजूर नहीं, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने...

वक्फ संशोधन बिल कांग्रेस को मंजूर नहीं, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी

कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि वह जल्द ही वक्फ (संशोधन) विधेयक की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक पोस्ट में विधेयक के पारित होने को भारतीय संविधान पर नरेंद्र मोदी सरकार का हमलाकरार दिया और कहा कि उनकी पार्टी इसका विरोध जारी रखेगी। उन्होंने लिखा, “कांग्रेस द्वारा सीएए, 2019 को चुनौती देने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कांग्रेस द्वारा आरटीआई अधिनियम, 2005 में 2019 के संशोधनों को चुनौती देने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है।”

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि चुनाव संचालन नियम (2024) में संशोधनों की वैधता को लेकर कांग्रेस द्वारा चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। पूजा स्थल अधिनियम, 1991 की मूल भावना को बनाए रखने के लिए कांग्रेस द्वारा हस्तक्षेप पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। रमेश ने लिखा, “कांग्रेस बहुत जल्द ही वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 की संवैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी।” उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है और हम भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों, प्रावधानों और प्रथाओं पर मोदी सरकार के सभी हमलों का विरोध करना जारी रखेंगे।

13 घंटे से अधिक समय तक चली बहस के बाद राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी

संसद ने शुक्रवार की सुबह वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी। इससे पहले 13 घंटे से अधिक समय तक चली बहस के बाद राज्यसभा ने इस विवादास्पद विधेयक को मंजूरी दे दी थी। चर्चा में विपक्षी दलों की ओर से कड़ी आपत्ति जताई गई। विपक्षी दलों ने विधेयक को मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक करार दिया। सरकार ने जवाब दिया कि “ऐतिहासिक सुधार” से अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ होगा। विधेयक को राज्यसभा में 128 सदस्यों ने पक्ष में और 95 ने विरोध में वोट दिया। गुरुवार की सुबह इसे लोकसभा में पारित किया गया। इसमें 288 सदस्यों ने इसका समर्थन किया और 232 ने इसका विरोध किया।

संसद ने मुस्लिम वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025 को भी मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने भी विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। लोकसभा पहले ही विधेयक को अपनी मंजूरी दे चुकी है। विपक्षी भारतीय ब्लॉक दलों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि यह “असंवैधानिक” है और इसका उद्देश्य मुसलमानों को निशाना बनाना है। उन्होंने दावा किया कि कानून का उद्देश्य मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा करना और उन्हें निगमों को सौंपना है।

यह भी पढ़ें- Anushka ने प्यूमा पर लगाया बिना परमिशन फोटो इस्तेमाल करने का आरोप

RELATED ARTICLES
-Advertisement-spot_img
-Advertisement-spot_img
-Advertisement-
-Advertisement-
-Advertisement-spot_img
-Advertisement-
-Advertisement-spot_img

Most Popular

About Khabar Sansar

Khabar Sansar (Khabarsansar) is Uttarakhand No.1 Hindi News Portal. We publish Local and State News, National News, World News & more from all over the strength.