खबर संसार, लखनऊ: गंदगी फैलाने वालों पर 1000 rupees का जुर्माना, जानिए क्या हैं नियम, प्रदेश सरकार इन दिनों स्वच्छता को लेकर एक अभियान चला रखा है। अब गंदगी फैलाने वालों पर नकेल कसी जाएगी। up सरकार ने शहरों को साफ-सुथरा रखने के लिए नई नियमावली जारी कर दी।
1000 rupees का जुर्माना
नियम के तहत अब अगर कोई गंदगी फैलाता है, तो उसको 1000 rupees का जुर्माना भरना होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी गई। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी जुर्माना देना होगा।
समारोह के बाद करनी होगी साफ- सफाई
यूपी के नगर निकायों में मानक के अनुसार कूड़े का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, इसे दुरुस्त करने के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट नियमावली 2021 बनाई है। इसका उद्देश्य निकायों में स्वच्छता रखने और ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिए शुल्क व नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन पर जुर्माना वसूलना है।
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इस नियमावली के तहत आवासीय परिसर व प्रतिष्ठानों को कूड़ोदान में रखना होगा। गीला कचरा का कंपोस्टिंग आदि के जरिए प्रोसेसिंग, निस्तारण संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा अपने परिसर में ही किया जाएगा। किसी समारोह में कोई कार्यक्रम के बाद स्थल पर सफाई करानी होगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रफल और कचरे का हिसाब लगाकर 1000 rupees से 3000 rupees का जुर्माना वसूला जाएगा।
सरकार ने जारी किए नये नियम
- नाले और नालियों में कूड़ा फेंकने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
- गाड़ी से गंदगी फेंकने या थूकने पर- 350 से 1000 रुपए तक जुर्माना।
- सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने पर- 200 से 500 रुपये तक जुर्माना।
- घरों का मलबा सड़क पर रखा तो 1000 से 3000 रुपये का जुर्माना।
- निजी नालियों, सीवर लाइनों से घरेलू 100 से 500 रुपये तक जुर्माना।
- स्कूल, अस्पतालों के पास गंदगी फैलाने पर 300 से 750 रुपये तक जुर्माना
- कूड़ा-कचरा मिट्टी में दबाने या फिर जलाने पर 1000 से 2000 रुपये तक जुर्माना
- खुले में जनवरों को शौच कराने पर- 100 से 500 रुपये तक जुर्माना
