खबर संसार नई दिल्ली: 15 years पुराने वाहनों का 5,000 रुपये में होगा पंजीकरण, 15 years पुराने वाहनों के पंजीकरण के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के पंजकीण एवं नवीनीकरण के लिए अगले वर्ष अप्रैल माह से 5,000 रूपये का भुगतान करना पडे़गा। जो कि इस समय की तुलना की करीब आठ गुना ज्यादा है। सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अगले साल से नई व्यवस्था लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है।
15 years पुराने वाहनों पर बढ़ाया गया शुल्क
नई जारी अधिसूचना के अनुसार, 15 years पुरानी कारों के पंजीकरण के नवीनीकरण पर मौजूदा समय में शुल्क 600 रुपये है जो कि नये नियम के अनुसार 5000 रुपये का भुगतान करना होगा। पुरानी बाइक के पंजीकरण नवीनीकरण के लिए मौजूदा 300 रुपये की तुलना में 1,000 रुपये देने होंगे। इसी तरह 15 years से ज्यादा की बस या ट्रक के लिए फिटनेस नवीनीकरण प्रमाणपत्र हासिल करने की वर्तमान दर 1500 रुपये की तुलना में 12,500 रुपये करनी होगी।
निजी वाहनों के पंजीकरण के नवीनीकरण में किसी भी तरह की देरी पर प्रति माह 300 रुपये और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 500 रुपये का भुगतान करना होगा।
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कामर्शियल वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण में देरी पर रोजाना 50 रुपये का जुर्माना देना होगा। अधिसूचना के अनुसार इन नियमों को केंद्रीय मोटर वाहन (23वां संशोधन) नियम, 2021 कहा जा सकता है और यह एक अप्रैल, 2022 से लागू होगा। सरकार का मकसद फिटनेस टेस्ट की मैनुअल प्रणाली को खत्म करना है, जिसमें हेरफेर या धांधली की गुंजाइश रहती है।
