खबर संसार, नई दिल्ली: new traffic नियम – अब बच्चों को भी क्रैश हेलमेट पहना जरूरी, अगर आप टू-व्हिलर चलाते हैं तो ये खबर जरूर पढ़ लें। new traffic नियम ट्रेफिक नियम के अनुसार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पर नये ट्रेफिक नियम लागू किये गए है। जिसमें 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मोटरसाइकिल पर ले जाने के लिए नये सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। 9 महीने से लेकर 4 साल तक उम्र के बच्चों को टू-व्हिलर पर पीछे बैठते समय क्रैश हेलमेट पहनना जरूरी होगा। और गाड़ी की स्पीड भी 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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new traffic नियम – आदेश मिलते की कार्रवाई
नये ट्रैफिक नियम के अनुसार अब टू-व्हिलर चालक बच्चे को खुद से जोड़े रखने के लिए सेफ्टी हार्नेस का भी इस्तेमाल जरूर करना होगा। जिससे बच्चे के शरीर का ऊपरी हिस्सा इस सेफ्टी हार्नेस के जरिए चालक से सुरक्षित रूप से जुड़ा होता है। इस संबंध में आदेश मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। दोपहिया वाहन की सवारी करने वाले चार साल से ऊपर के सभी बच्चों को हेलमेट पहनना पड़ेगा। new traffic नियम के तहत सभी के लिए हेलमेट पहनना जरूरी होगा।
एंबुलेंस का रस्ता रोकने पर 6 माह की कैद
मोटर वाहन विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि अग्निशमन विभाग के वाहन, एंबुलेंस या इसी तरह के अन्य वाहनों को रास्ता नहीं देने वाले वाहन चालकों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। ऐसा करने वालों को छह महीने के कैद की सजा भी हो सकती है।


