HomeUttarakhandउत्तराखंड में धर्मांतरण कराते पकड़े जाने पर 10 साल की सजा, CM...

उत्तराखंड में धर्मांतरण कराते पकड़े जाने पर 10 साल की सजा, CM का ऐलान

धर्मांतरण को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड में अब अगर कोई भी व्यक्ति का धर्मांतरण कराया जाता है और वह पकड़ा गया तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। इस बात की जानकारी खुद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है।

अपने बयान में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धर्मान्तरण बहुत प्रकार से बहुत जगह चल रहा था और ये हमारे लिए गंभीर विषय बनता जा रहा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसलिए हमें कानून को सख्त बनाना पड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि हमने इस पर कानून बनाया है और अब उत्तराखंड में कोई धर्मान्तरण नहीं कर पाएगा, अगर धर्मान्तरण में किसी का नाम आता है तो उसे 10 साल तक की सजा होगी।

जबरन धर्मांतरण जैसी चीजें उत्तराखंड के लिए खतरनाक

धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड देव भूमि है और यहां जबरन धर्मांतरण जैसी चीजें हमारे लिए खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए हमने धर्मांतरण विरोधी कानून को सख्त बनाने का फैसला किया है। उत्तराखंड में 2018 में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाया गया था।

पहले इसमें 1 से 5 साल की कैद तथा एससी-एसटी के मामले में 2 से 7 साल की कैद की सजा थी। हालांकि अब इस को बढ़ा दिया गया है। नए कानून के मुताबिक अब जबरन धर्मांतरण के मामले में आप अगर पाए जाते हैं तो 10 साल तक की आपको सजा हो सकती है।

इतना ही नहीं, आप पर कुछ जुर्माने भी लगाए जा सकते हैं। जबरन धर्मांतरण को लेकर ओडिशा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पहले से ही कानून मौजूद है। जबरन धर्मांतरण पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसे रोकने के खिलाफ कोई समग्र कानून नहीं है।

यह भी पढ़ें- सीएम धामी ने रानीबाग स्थित एच फ्लैट की फैक्ट्री का जायजा लिया

हमारे फ़ैज़ी वेबसाइट से जुड़ने के लिए क्लिक करें

RELATED ARTICLES
-Advertisement-spot_img
-Advertisement-spot_img
-Advertisement-
-Advertisement-
-Advertisement-

Most Popular

About Khabar Sansar

Khabar Sansar (Khabarsansar) is Uttarakhand No.1 Hindi News Portal. We publish Local and State News, National News, World News & more from all over the strength.