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VHP की रैलियों पर रोक की मांग को लेकर SC का सरकार को निर्देश

हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद दिल्ली-NCR में हो रही विश्व हिंदू परिषद (VHP) की रैलियों पर रोक की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बुधवार (2 अगस्त) को बड़ा निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि भड़काऊ बयान की स्थिति में कार्रवाई हो। यह देखा जाए कि कार्यक्रमों के चलते हिंसा नहीं हो। संवेदनशील क्षेत्र में कार्यक्रम हो तो अतिरिक्त बल तैनात करें। CCTV कैमरा लगाएं जाए। इसको लेकर कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार को नोटिस भेजा है।

वीएचपी के कार्यक्रमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। राज्यों से सिर्फ यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनमें भड़काऊ भाषण नहीं हों, उन कार्यक्रमों के चलते हिंसा नहीं फैले। मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार (4 अगस्त) को होगी।

जज ने रैली पर रोक की मांग करने वाले वकील से सवाल किया कि किस तरह के कार्यक्रम हैं तो वकील ने कहा कि इन्हें, प्रदर्शन कहा जा रहा है। कुछ सुबह हो चुके हैं। कुछ बचे हैं।

क्या दलील हुई?

जज ने पूछा कि क्या सुबह हुए कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण हुए? वकील ने इस पर हां कहा। वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने बताया कि उन्हें अभी फाइल मिली है। मैंने पढ़ा भी नहीं है।

जज ने कहा कि हम दोनों ने भी नहीं पढ़ा है। हम शुक्रवार को सुनवाई करेंगे। इस बीच आप सुनिश्चित करें कि हमारे पुराने आदेश का पालन हो। भड़काऊ बयान की स्थिति में कार्रवाई करें। यह देखें कि इन कार्यक्रमों के चलते हिंसा नहीं हो।

याचिका किसने दायर की?

पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने कोर्ट से कहा कि दक्षिणपंथी संगठनों वीएचपी और बजरंग दल के दिल्ली एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में 23 प्रदर्शनों की घोषणा की गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित किया।

कोर्ट ने क्या कहा?

जज ने सुनवाई के दौरान कहा कि वीएचपी के कार्यक्रमों पर रोक नहीं है। राज्यों से सिर्फ यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उनमें भड़काऊ भाषण नहीं हों। इन कार्यक्रमों के चलते हिंसा नहीं फैले।

बता दें कि 31 जुलाई को भीड़ की तरफ से वीएचपी के जुलूस को रोकने की कोशिश के बाद नूंह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में दो होम गार्ड सहित छह लोग मारे गए हैं। राज्य सरकार के अनुसार, अब तक हिंसा के संबंध में 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

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