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जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ दो दरें लागू होंगी – जानें नई व्यवस्था

वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों को सरल बनाने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह (GoM) ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बैठक में 12% और 28% स्लैब हटाकर केवल 5% और 18% की दो दरें रखने का फैसला लिया गया। वहीं तंबाकू और पान मसाला जैसे हानिकारक उत्पादों पर 40% की विशेष दर लागू करने का सुझाव दिया गया है।


आसान टैक्स सिस्टम का उद्देश्य

केंद्र सरकार का लक्ष्य आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और MSMEs को राहत देना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दरों को युक्तिसंगत बनाने से कर प्रणाली पारदर्शी और सरल होगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।


मौजूदा सिस्टम से नए सिस्टम तक

फिलहाल जीएसटी की चार दरें हैं—5%, 12%, 18% और 28%। आवश्यक वस्तुओं पर शून्य या पांच प्रतिशत कर लगता है, जबकि लग्जरी और अहितकर वस्तुओं पर 28% टैक्स और उपकर लगाया जाता है। नई व्यवस्था में सिर्फ दो दरें रहेंगी—जरूरी सामान पर 5% और सामान्य वस्तुओं पर 18%। तंबाकू और पान मसाला पर 40% का टैक्स लगाया जाएगा।


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