नैनीताल | माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुपालन में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार राजकीय बालिका इंटर कॉलेज भवाली में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में अधिकार मित्र श्री नवाब खान ने छात्राओं को विधिक अधिकारों एवं न्यायिक संस्थाओं की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
नालसा और लोक अदालत की कार्यप्रणाली पर जानकारी
श्री नवाब खान ने उपस्थित छात्राओं को माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की भूमिका से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि भारत में नालसा (NALSA) टोल फ्री नंबर 15100 पर कोई भी व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही “एक मुट्ठी आसमान पर हक हमारा भी तो है” नामक नालसा भीम गीत के माध्यम से विधिक जागरूकता का संदेश दिया गया। उन्होंने स्थायी लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत और मासिक लोक अदालत की कार्यप्रणाली पर भी प्रकाश डाला, जिससे नागरिकों को त्वरित एवं निःशुल्क न्याय मिल सके।
महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर चर्चा
शिविर में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005, घरेलू हिंसा अधिनियम 2012, POCSO अधिनियम, और चेक बाउंस (धारा 138, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट) के बारे में भी जानकारी दी गई। श्री नवाब खान ने महिलाओं के अधिकार, वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण, और मानव दुर्व्यवहार से पीड़ितों के लिए उपलब्ध कानूनी सहायता पर भी विशेष जोर दिया।
लीगल एड क्लिनिक और सरकारी योजनाओं की जानकारी
कार्यक्रम में बताया गया कि लीगल एड क्लिनिक भीमताल सहित अन्य क्षेत्रों में आम नागरिकों के लिए निःशुल्क कानूनी परामर्श और सहायता उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लीगल एड क्लिनिक से जुड़ें और केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं।
शिक्षक एवं छात्राओं की सक्रिय भागीदारी
कार्यक्रम में प्रधानाचार्या श्रीमती रेखा जी, अध्यापिका श्रीमती बिन्ना जोशी, और विद्यालय के अन्य शिक्षकगण एवं छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य समाज के उन वर्गों तक विधिक जानकारी पहुंचाना था जो अभी भी न्याय से वंचित हैं और उन्हें सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करना था।
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