राहुल गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, कहा- सब बराबर हैं जी, हां सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि उसके सामने सभी बराबर हैं। शिकायतकर्ता के वकील ने कोर्ट की रजिस्ट्री पर कांग्रेस नेता के साथ VVIP जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया का पालन करने को कहा
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची तथा वी. मोहना की बेंच के सामने बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइज़ेशन के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव की ओर से पेश सीनियर वकील गौरव भाटिया ने शिकायत की कि पहले दिए गए अदालती आदेश के बावजूद गांधी की अपील सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हुई।
भाटिया ने दिसंबर 2025 के कोर्ट आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि गांधी कोई VVIP नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मामला पांच महीने पहले भी लिस्ट हुआ था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई और यह संस्थान के लिए भी अच्छी बात नहीं है। उस आदेश में मामले को 22 अप्रैल को लिस्ट करने का निर्देश दिया गया था।
जल्द सुनवाई के लिए अर्ज़ी दाखिल करने को कहा
बेंच ने जल्द सुनवाई की मांग पर कहा कि प्रक्रिया का पालन किया जाए और इसके लिए अर्ज़ी दाखिल की जाए। कोर्ट ने कहा, “हमारे सामने सब बराबर हैं।” बेंच ने यह भी कहा कि जल्द सुनवाई के लिए दाखिल की गई अर्ज़ी पर विचार किया जाएगा।
किस मामले से जुड़ी है राहुल गांधी की अपील?
यह बातचीत राहुल गांधी की उस अपील के दौरान हुई, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बारे में दिसंबर 2022 में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान की गई उनकी टिप्पणियों से जुड़ी आपराधिक मानहानि की कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया था।
पहले भी सुप्रीम कोर्ट में हुई थी सुनवाई
मामला पहले जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने आया था। इस बेंच ने 4 अगस्त, 2025 को आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। गांधी से चीनी सैनिकों द्वारा भारत के 2,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जे के दावे का आधार पूछा गया था और कहा गया था कि सीमा विवाद से जुड़े मुद्दे संसद में उठाए जाने चाहिए। गांधी ने कहा था कि वह अभिव्यक्ति की आजादी के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे।
10 प्रमुख बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि उसके सामने सभी बराबर हैं।
- मामला राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि से जुड़ा है।
- शिकायतकर्ता के वकील ने VVIP जैसा व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया।
- शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव हैं।
- उनकी ओर से सीनियर वकील गौरव भाटिया पेश हुए।
- भाटिया ने अपील की लिस्टिंग में देरी का मुद्दा उठाया।
- बेंच ने जल्द सुनवाई के लिए अर्ज़ी दाखिल करने को कहा।
- अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से जुड़ी है।
- मामले में दिसंबर 2022 की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ की टिप्पणियां शामिल हैं।
- 4 अगस्त, 2025 को आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई गई थी।
यह भी पढ़ें- Anushka ने प्यूमा पर लगाया बिना परमिशन फोटो इस्तेमाल करने का आरोप






