HomeAdministrativeBlinkit के स्टोर में मिले कॉकरोच और एक्सपायर्ड सामान, लाइसेंस सस्पेंड

Blinkit के स्टोर में मिले कॉकरोच और एक्सपायर्ड सामान, लाइसेंस सस्पेंड

Blinkit के स्टोर में मिले कॉकरोच और एक्सपायर्ड सामान, लाइसेंस सस्पेंड जी, हां महाराष्ट्र में आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे का खराब और असुरक्षित खाद्य पदार्थों को लेकर एक्शन जारी है। महाराष्ट्र FDA ने Blink Commerce Pvt. Ltd. के प्रतिष्ठान पर कार्रवाई करते हुए खाद्य लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है।

7 अगस्त को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने किया निरीक्षण

महाराष्ट्र राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के बृहन्मुंबई विभाग की ओर से खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में Blink Commerce Private Limited, Gala No. A-03, Plot No. 38, 39 एवं 40, 1st Floor, Sarvodaya Bhuvan, Ramchandra Lane, Malad (West), Mumbai स्थित प्रतिष्ठान का 7 अगस्त 2026 को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने निरीक्षण किया।

जांच के दौरान प्रतिष्ठान में बेहद अस्वच्छ परिस्थितियां, बड़ी संख्या में कॉकरोच का प्रकोप, खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण, जंग लगे रैक और फर्श पर खाद्य पदार्थ रखे जाने जैसी खामियां पाई गईं। कोल्ड स्टोरेज की अपर्याप्त सफाई, एक्सपायर्ड तथा छेड़छाड़ किए गए पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का स्टॉक और FIFO/FEFO प्रणाली का पालन नहीं किया जाना भी सामने आया।

फलों और सब्जियों के स्टॉक में मिले कॉकरोच

निरीक्षण के दौरान सब्जियों और फलों के स्टॉक में बड़ी संख्या में कॉकरोच पाए गए। इससे खाद्य पदार्थों के दूषित होने का गंभीर खतरा सामने आया। कोल्ड रूम में एक्सपायर्ड, खराब और छेड़छाड़ किए गए पैकेज भी मिले।

इसके अलावा कीट एवं चूहों के नियंत्रण के प्रभावी उपायों का अभाव, कचरा प्रबंधन में खामियां, साफ-सफाई एवं रखरखाव की कमी, कर्मचारियों की मेडिकल जांच एवं स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड का अभाव और व्यक्तिगत स्वच्छता व सुरक्षा उपकरणों की कमी भी पाई गई।

खाद्य लाइसेंस अगले आदेश तक निलंबित

इन गंभीर अनियमितताओं के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसायों के लाइसेंस एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 की संबंधित धाराओं के तहत Blink Commerce Private Limited का खाद्य लाइसेंस अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

कारोबार जारी रखने पर होगी कार्रवाई

निलंबन अवधि में प्रतिष्ठान से किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ की बिक्री, वितरण या खाद्य कारोबार जारी रखने पर रोक है। कारोबार संचालित पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


यह भी पढ़ें- Anushka ने प्यूमा पर लगाया बिना परमिशन फोटो इस्तेमाल करने का आरोप

हमारे फ़ैज़ी वेबसाइट से जुड़ने के लिए क्लिक करें

RELATED ARTICLES
-Advertisement-
-Advertisement-
-Advertisement-
-Advertisement-
-Advertisement-
-Advertisement-
-Advertisement-
-Advertisement-

Most Popular

About Khabar Sansar

Khabar Sansar (Khabarsansar) is Uttarakhand No.1 Hindi News Portal. We publish Local and State News, National News, World News & more from all over the strength.