TTE कर सकते हैं कार्रवाई
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पहली बार नियम का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाए जाने और ट्रेन से उतारे जाने की बात कही गई है। वहीं, दोबारा उल्लंघन करने पर जुर्माना 5,000 रुपये तक होने या छह महीने तक की जेल की सजा का दावा किया गया है।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि टिकट परीक्षकों (TTE) को ऐसे मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, इन जुर्मानों और सजा के दावों की पुष्टि के लिए संबंधित रेलवे नियमों और आधिकारिक आदेशों की जांच जरूरी है।
बिना हेडफोन के ऑडियो चलाने से होती है परेशानी
ट्रेन के एसी कोच जैसे बंद स्थानों में तेज रिंगटोन, बिना हेडफोन के वीडियो चलाना और लंबे समय तक ऊंची आवाज में फोन पर बातचीत करना दूसरे यात्रियों को परेशान कर सकता है। ऐसे में यात्रियों को इयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल करने और फोन पर बातचीत के दौरान आवाज कम रखने की सलाह दी जाती है।
सफर के दौरान हर यात्री को आराम करने, बैठने और शांतिपूर्वक यात्रा करने की सुविधा मिलनी चाहिए। इसलिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते समय दूसरों की सुविधा का ध्यान रखना जरूरी है।
रेल मदद पर ऐसे करें शिकायत
अगर ट्रेन में कोई यात्री तेज आवाज में रील या वीडियो चला रहा है और अनुरोध करने के बावजूद आवाज कम नहीं करता, तो दूसरे यात्रियों को उससे बहस करने के बजाय रेलवे कर्मचारियों या TTE को इसकी सूचना देनी चाहिए।
इसके अलावा, यात्री रेल मदद (RailMadad) ऐप या पोर्टल के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस तरह बिना विवाद बढ़ाए संबंधित रेलवे अधिकारियों तक समस्या पहुंचाई जा सकती है।
ट्रेन में मोबाइल इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें: 10 जरूरी बातें
- ट्रेन में मोबाइल पर तेज आवाज में बात करने से बचें।
- गाने सुनने के लिए इयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल करें।
- बिना हेडफोन के रील और वीडियो न चलाएं।
- मोबाइल की रिंगटोन कम आवाज में रखें।
- एसी कोच में दूसरे यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखें।
- फोन पर लंबी बातचीत करते समय आवाज धीमी रखें।
- दूसरे यात्रियों को परेशानी होने पर उनके अनुरोध का सम्मान करें।
- विवाद होने पर खुद झगड़ा करने से बचें।
- जरूरत पड़ने पर रेलवे कर्मचारियों या TTE को सूचना दें।
- शिकायत दर्ज कराने के लिए रेल मदद ऐप या पोर्टल का इस्तेमाल करें।
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