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10 नवंबर से पहले निपटा लें यह काम, बंद हो सकता है आपका बैंक खाता

जाब नेशनल बैंक (PNB) और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारकों के लिए जरूरी खबर है। जिन बैंक खातों में 30 सितंबर 2026 तक तीन साल या उससे अधिक समय से कोई वित्तीय लेन-देन नहीं हुआ है और बैलेंस भी शून्य है, उन्हें बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ऐसे ग्राहक 10 नवंबर 2026 तक KYC अपडेट करा लें।

किन बैंक खातों को बंद करने की प्रक्रिया में किया जा सकता है शामिल?

बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी सूचना जारी की गई है। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे ग्राहकों को अलर्ट किया है, जिनके खातों में लंबे समय से कोई वित्तीय लेन-देन नहीं हुआ है और बैलेंस भी शून्य है।

बैंकों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 30 सितंबर 2026 तक पिछले तीन साल या उससे अधिक समय से ग्राहक की ओर से कोई वित्तीय लेन-देन नहीं किए जाने और खाते में कोई बैलेंस नहीं होने की स्थिति में संबंधित खाता बंद करने की प्रक्रिया के दायरे में आ सकता है। बैंकों के अनुसार, लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे खातों के दुरुपयोग और उनसे जुड़े वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

10 नवंबर 2026 तक करा लें KYC

अगर आपका बैंक खाता भी इस श्रेणी में आता है, तो उसे दोबारा सक्रिय कराने के लिए 10 नवंबर 2026 तक अपनी होम ब्रांच में संपर्क करें। बैंक की ओर से मांगे गए जरूरी KYC दस्तावेज जमा करने होंगे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाते को दोबारा सक्रिय कराया जा सकता है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को किया अलर्ट

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे खाताधारकों से KYC अपडेट कराने और खाते को दोबारा सक्रिय कराने की अपील की है। बैंक ने अधिक जानकारी के लिए नजदीकी शाखा में संपर्क करने या 1800 30 30 पर कॉल करने को कहा है।

PNB ने भी जारी की सूचना

पंजाब नेशनल बैंक ने भी ग्राहकों को सूचित किया है कि 30 सितंबर 2026 तक तीन साल या उससे अधिक समय से बिना किसी ग्राहक लेन-देन या संचालन वाले और शून्य बैलेंस अथवा बिना जमा राशि वाले खातों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। PNB ने ऐसे ग्राहकों से 10 नवंबर 2026 या उससे पहले KYC दस्तावेज जमा कर खाता दोबारा सक्रिय कराने का अनुरोध किया है। बैंक के टोल-फ्री नंबर 1800-1800 और 1800-2021 हैं।

खाता बंद होने से बचाने के लिए क्या करें?

  • अपनी होम ब्रांच में संपर्क करें।
  • बैंक द्वारा मांगे गए KYC दस्तावेज जमा करें
  • खाता दोबारा सक्रिय कराने की प्रक्रिया पूरी करें।
  • 10 नवंबर 2026 की समयसीमा से पहले जरूरी औपचारिकताएं पूरी करें।

यह सूचना विशेष रूप से लंबे समय से बिना लेन-देन वाले शून्य बैलेंस खातों से संबंधित है। इसलिए हर पुराने या कम इस्तेमाल होने वाले खाते पर यह प्रक्रिया लागू हो, ऐसा जरूरी नहीं है।

बैंक खाताधारकों के लिए 10 जरूरी बातें

  • पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने खाताधारकों को अलर्ट किया है।
  • सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी सूचना जारी की है।
  • यह सूचना लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे खातों से संबंधित है।
  • खाते में तीन साल या उससे अधिक समय से कोई वित्तीय लेन-देन नहीं होना चाहिए।
  • संबंधित अवधि की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 है।
  • खाते में कोई बैलेंस नहीं होने की शर्त भी बताई गई है।
  • ऐसे खातों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
  • KYC अपडेट कराने के लिए 10 नवंबर 2026 तक का समय दिया गया है।
  • खाताधारकों को अपनी होम ब्रांच में जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।
  • अधिक जानकारी के लिए संबंधित बैंक की शाखा या उसके टोल-फ्री नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

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