मुंबई, खबर संसार: महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढती जा रही हैं। Bombay HC ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। Bombay HC ने कहा है कि परमबीर सिंह पर लगे सभी आरोप गंभीर हैं।
बॉम्बे हाई कोर्ट का आज का फैसला जयश्री पाटिल की याचिका पर आया है।
पाटिल ने Bombay HC में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने परमबीर सिंह के अनिल देशमुख पर लगाए वसूली के आरोपों को लेकर सीबीआई की जांच की मांग की थी। हाई कोर्ट ने सीबीआई (CBI) को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच शुरू करने के लिए कहा।
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लोकल पुलिस नहीं करेगी जांच
Bombay HC ने कहा कि ये गंभीर मामला है और सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर लोकल पुलिस जांच करेगी तो जनता का विश्वास उठ जाएगा। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई (CBI) को 15 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
पूर्व पुलिस कमीश्नर ने लगाए थे गंभीर आरोप
बता दें मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख चाहते थे कि पुलिस अधिकारी बार और होटलों से हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली करके उन्हें पहुंचाएं। इसके साथ ही परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की थी, जिसमें उन्होंने अनिल देशमुख पर लगाए आरोपों के लिए सीबीआई जांच की मांग की थी।