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हिजाब, नकाब, बुर्का बैन पर फैसला, कोर्ट ने पूछा- तिलक, बिंदी को छूट क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के एक कॉलेज द्वारा जारी उस सर्कुलर पर रोक लगा दी, जिसमें उसके परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, टोपी और इसी तरह की पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था। हालाँकि, अदालत ने कहा कि लड़कियों को कक्षा के अंदर बुर्का पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

वहीं कोर्ट ने कहा परिसर में किसी भी धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती। पीठ ने केंद्र में कॉलेज प्रशासन से कहा कि छात्रों को यह चुनने की आजादी होनी चाहिए कि वे क्या पहनें और कॉलेज उन पर दबाव नहीं डाल सकता। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको अचानक पता चलता है कि देश में कई धर्म हैं।

नौ महिला छात्रों ने कॉलेज के निर्देश को दी थी चुनौती

न्यायमूर्ति कुमार ने पूछा कि क्या आप कह सकते हैं कि तिलक लगाने वाले किसी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी? यह आपके निर्देशों का हिस्सा नहीं है? शीर्ष अदालत जून से बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने प्रतिबंध लागू करने के कॉलेज के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

विज्ञान डिग्री पाठ्यक्रम के दूसरे और तीसरे वर्ष में नामांकित नौ महिला छात्रों ने कॉलेज के निर्देश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिसमें उनके धर्म का पालन करने का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार और पसंद का अधिकार शामिल है।

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