खबर संसार, नई दिल्ली: अगर आपकी salarry आती है महीने की 1 तारीख को आती है तो तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपके लिए ये बड़ी खबर है। हमेश की तरह उनको सैलरी मिलने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अब एक अगस्त से नियम बदलने जा रहे हैं।
दरअसल, पहले 30, 31 या 1 तारीख को बैंक की छुट्टी होने पर कर्मचारियों को अगले दिन का इंतजार करना पड़ता था, जिससे उन्हें अगले दिन salarry मिलती थी। लेकिन अब अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आरबीआई ने नए नियम लागू कर दिये हैं।
क्या हैं नए नियम
न्ए नियम के अनुसार अगर आपकी salarry 30, 31 या 1 तारीख को खाते में आती है, अगर उस दिन बैंक मेें छुट्टी होती है तो उसके अगले दिन खाते में जाता है। इस वजह से सैलरी अगले दिन अकाउंट में क्रेडिट होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
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रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने नए नियम के हिसाब से salarry के लिए अब एक दिन का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा और और छुट्टी के दिन भी ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अब आपको पैसों के लेन-देन में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
जून महीने में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास ने क्रेडिट पॉलिसी रिव्यू के दौरान इस NACH सिस्टम के नए नियम का ऐलान किया था। ग्राहकों को चौबीसों घंटे और सातों दिन सेवा देने के लिए एनएसीएच को हफ्ते हर सभी दिन जारी रखा जाएगा।
एक अगस्त नए नियम लागू salarry
इससे बैंक में छुट्टी वाले दिन भी आपके खाते में सैलरी या पेंशन की रकम जमा हो सकेगी। यह नियम अगस्त से लागू होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फैसला लिया है कि एक अगस्त से नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) हफ्ते के सातों दिन काम करेगा। वहीं अब शनिवार, रविवार या किसी छुट्टियों के कारण आपका वित्तीय लेनदेन नहीं रूकेगा।


