खबर संसार हरिद्वार। अब केबल इस प्रदेश के व्यक्तियों को ही हरिद्वार में प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार! जी हा बाहरी व्यक्ति हरिद्वार में जमीन नहीं खरीद सकता है।अगर खरीदना ही चाहता है तो उसको तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना होंगा। इस बाबत हरिद्वार जिलाधिकारी धीराज गर्व्याल ने लेटर जारी कर दिया है।जिसमे बाहरी व्यक्ति का सत्यापन और उसका जमीन खरीदने का क्या मोटिव है कि जांच परख।
अब केबल इस प्रदेश के व्यक्तियों को ही हरिद्वार में प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार!
बताए चले कि मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 22.05.2023 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आहूत बैठक में निर्देश दिये गये हैं कि जनपद हरिद्वार में उत्तराखण्ड प्रदेश से बाहरी व्यक्तियों के द्वारा क्रय की जा रही भूमि पर सतत निगरानी बनाये रखने हेतु आवेदक को भूमि क्रय करने की अनुमति दिये जाने से पूर्व क्रेता के सम्बन्ध में पूर्ण जाँच, भूमि का चिन्हिकरण एवं भूमि क्रय करने का यथोचित कारण। बताने के बाद ही अनुमति प्रदान करते हुए विलेख पंजीकरण करने के निर्देश प्रसारित किये गये है।मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।