HomeAdministrativeइस राज्य में बिना हेलमेट पहने चलाया टू-व्हीलर तो होगी सख्त कार्रवाई

इस राज्य में बिना हेलमेट पहने चलाया टू-व्हीलर तो होगी सख्त कार्रवाई

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दो पहिया वाहन पर चलने वाले कई लोग बिना हेलमेट के ही सवारी करते है। ऐसे लोगों के खिलाफ अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को हेलमेट संबंधी उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है।

इस कार्रवाई में दोषियों के ड्राइविंग लाइसेंस को अयोग्य घोषित करना, रद्द करना और चालान लगाना शामिल है। ये निर्देश उन निर्देशों का हिस्सा हैं जो पिछले महीने के अंत में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात मुख्यालय) सत्यवीर कटारा द्वारा सभी यातायात पुलिस कर्मियों को भेजे गए परिपत्र में दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए जारी किए गए थे।

अधिकारियों के अनुसार, पिछले साल सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 40% मौतें दोपहिया वाहन सवारों की हुई थीं – राष्ट्रीय राजधानी में हुई दुर्घटनाओं में 611 सवार मारे गए और 2,233 घायल हुए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल सड़क दुर्घटनाओं में कुल 1,551 लोगों की जान चली गई।

दोपहिया वाहन चालकों की मौत के कारणों के विश्लेषण किया

जानकारी के मुताबिक दोपहिया वाहन चालकों की मौत के कारणों के विश्लेषण से पता चला कि उनमें से कई या तो बिना हेलमेट के थे या उन्होंने अपना सिर ठीक से नहीं बांधा था, जिसके कारण उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। हेलमेट की खराब गुणवत्ता भी मौतों का एक अन्य कारण थी।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) दिनेश कुमार गुप्ता ने कहा, “यातायात के प्रवाह के विपरीत चलना, तेज गति से वाहन चलाना और लाल बत्ती का उल्लंघन करना भी वाहन चालकों की मौत और चोट लगने के अन्य कारण हैं।” मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम की धारा 129 के अनुसार, चार वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को, जो दोपहिया वाहन चला रहा हो या उस पर बैठा हो, सार्वजनिक स्थान पर अच्छी गुणवत्ता वाला सुरक्षात्मक हेडगियर पहनना अनिवार्य है।

“नियमों के अनुसार, हेलमेट नियमों का उल्लंघन करने पर ₹1,000 का जुर्माना लगता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को अपराध को कम करने का अधिकार है। एमवी एक्ट की धारा 206 की उपधारा 4 के अनुसार, अपराधी/सवार का लाइसेंस जब्त किया जा सकता है और धारा 19 के तहत अयोग्यता या निरस्तीकरण की कार्यवाही के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजा जा सकता है। हमने सभी ट्रैफिक अभियोजन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे निर्देशों का पालन करें,” कटारा ने परिपत्र में कहा।

यह भी पढ़ें- Anushka ने प्यूमा पर लगाया बिना परमिशन फोटो इस्तेमाल करने का आरोप

RELATED ARTICLES
-Advertisement-spot_img
-Advertisement-spot_img
-Advertisement-
-Advertisement-
-Advertisement-
-Advertisement-

Most Popular

About Khabar Sansar

Khabar Sansar (Khabarsansar) is Uttarakhand No.1 Hindi News Portal. We publish Local and State News, National News, World News & more from all over the strength.