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पश्चिम बंगाल SIR में क्या बदला? EC ने SC में दिए चौंकाने वाले आंकड़े

पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपीलों और चुनाव परिणामों से जुड़े आंकड़े पेश किए हैं। आयोग ने कहा कि 37 लाख से अधिक अपीलें अभी लंबित हैं, लेकिन इनका चुनाव परिणामों पर असर नहीं पड़ा। मामला TMC सांसद डेरेक ओब्रायन की याचिका से जुड़ा है।

37 लाख से अधिक अपीलें अभी भी लंबित

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पश्चिम बंगाल SIR ट्रिब्यूनल के पास अभी भी 37 लाख से अधिक अपीलें लंबित हैं। आयोग ने आंकड़ों के आधार पर दावा किया है कि इन लंबित अपीलों का चुनाव परिणामों पर असर नहीं पड़ा है। आयोग ने यह जानकारी 31 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव की मांग कर रहे TMC सांसद डेरेक ओब्रायन की याचिका के जवाब में दी है।

ओब्रायन ने दलील दी थी कि 31 सीटों पर जीत का अंतर SIR में हटाए गए नामों की संख्या से कम है। आयोग ने जवाब में कहा कि ओब्रायन केवल उन सीटों की चर्चा कर रहे हैं, जहां उनकी पार्टी हार गई। TMC ने 21 ऐसी सीटों पर भी जीत दर्ज की है, जहां हटाए गए लोगों की संख्या जीत के अंतर से अधिक थी।

38 लाख 31 हजार अपीलें हुईं दाखिल

आयोग के अनुसार, अपील ट्रिब्यूनल के सामने लगभग 38 लाख 31 हजार अपीलें दाखिल हुई थीं। इनमें 22 लाख 21 हजार अपीलें उन लोगों की हैं, जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे। वहीं, 16 लाख 10 हजार अपीलें मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने के विरोध में हैं। इन 16 लाख 10 हजार लोगों ने इस चुनाव में वोट डाला है।

मुर्शिदाबाद से सबसे ज्यादा अपीलें

आयोग ने कहा कि SIR में 1.22 करोड़ नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की चर्चा होती है, लेकिन हटाए गए ज्यादातर नाम मृत, डुप्लीकेट, स्थानांतरित या अनुपस्थित श्रेणी के हैं। ट्रिब्यूनल में मुर्शिदाबाद से 7 लाख 48 हजार और मालदा से 5,31,617 अपीलें दाखिल हुई हैं।

अपीलों के जल्द निपटारे की तैयारी

आयोग ने ट्रिब्यूनलों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। उसने राज्य की 42 लोकसभा सीटों के बराबर 42 अपील ट्रिब्यूनल बनाने का सुझाव दिया है। आयोग के अनुसार, सॉफ्टवेयर की मदद से पूर्व जज घर से भी सुनवाई कर सकते हैं।

आयोग ने 31 सीटों पर चुनाव रद्द करने की मांग को संवैधानिक दृष्टि से गलत बताया। उसके अनुसार, चुनाव परिणाम पर आपत्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 329(b) के तहत हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की जा सकती है। सीधे सुप्रीम कोर्ट से चुनाव रद्द करने की मांग करना असंवैधानिक है।


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