खबर संसार, नई दिल्ली। 01 January से लागू होने जा रहा नया श्रम कानून!, मिलेंगी ये सुविधाएं, नया साल 2022 कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। क्योंकि नये साल से केन्द्र सरकार नये श्रम कानून लागू करने की तैयारी में हैं। नये श्रम कानून बदलाव के चलते कर्मचारियों की सैलरी से लेकर उनकी छुट्टियां और काम के घंटों में भी बदलाव हो जाएगा। 01 January 2022 से हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी का प्रावधान लागू हो सकता है। इसमें काम के 8 घंटे की बजाय 12 हो जाएंगे। हालांकि श्रम मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सप्ताह में 48 घंटे ही कामकाज का नियम लागू रहेगा।
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बता दें कि वर्तमान में कार्य के 8 घंटे ही नियम हैं। और सप्ताह में एक अवकाश का प्रावधान है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि कम से कम 13 राज्यों ने इन कानूनों के मसौदा नियमों को तैयार कर लिया है। इस नई श्रम सहिता में कई ऐसे प्रावधान है जिससे ऑफिस में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों से लेकर मिलों और फैक्टरियों में काम कर वाले मजदूरों तक पर असर पड़ेगा।
01 January 2022 से वेतन में बड़ा बदलाव
लेबर कोर्ट में बदलाव के साथ ही कंपनी को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी उनकी CTC की तुलना में 50 फीसदी करनी होगी। 01 January 2022 से नए श्रम कानून के तहत किसी भी कर्मचारी का भत्ता कुल मिलने वाले वेतन से 50 % से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसका असर यह होगा कि कर्मचारी को मिलने वाली ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी के साथ ही बोनस, पेंशन और PF योगदान के साथ HRA, ओवरटाइम को वेतन से बाहर रखना होगा।
इन सभी बदलाव के चलते आने वाले नये वर्ष 2022 से कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस सप्ताह की शुरुआत में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर धन संहिता के मसौदा नियमों को कम से कम 13 राज्य तैयार कर चुके हैं।



