खबर संसार, नई दिल्ली। ‘ओमीक्रॉन’ को लेकर उत्तराखंड समेत इन राज्यों ने जारी की strict गाइडलाइन, कोविड-19 के नये वेरियंट ओमीक्राॅन, डेल्टा वेरियंट से लगभग 6 गुना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। अब तक ये वेरियंट हिन्दुस्तान सहित करीब 30 देशों तक पहुंच चुका है। ‘ओमीक्राॅन’ 24 को नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से सबसे पहले सामने आया था। जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इस का नाम ‘ओमीक्रॉन’ दिया था। ‘ओमीक्रॉन’ के इस खतरनाक वेरियंट से भारत के कई राज्यों ने भी घरेलू यात्राओं के लिए भी नियमों को strict कर दिया है।
उत्तराखंड में मॉनिटरिंग टीम सक्रिय
उत्तराखंड सरकार ने भी दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR रिपोर्ट को लाना जरूरी कर दिया है। उत्तराखंड की सीमाओं पर अब रैंडम टेस्टिंग होगी। सभी हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्करों का टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। जिला और ब्लॉक स्तर के सभी कंट्रोल रूम 24 घंटे व पूरे सप्ताह काम करते रहेंगे। इसके लिए डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर भी होंगे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग/होम आइसोलेशन मॉनिटरिंग टीमों को फिर सक्रिय किया गया है।
दिल्ली की strict गाइडलाइन
ओमिक्रॉन वेरियंट के चलते लोकनायक जय प्रकाश हॉस्पिटल को संक्रमित लोगों के इलाज के लिए चिह्नित किया गया है व 30,000 से अधिक कोविड बेड और ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था को मजबूत कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने strict गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि 442 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की भंडारण क्षमता बनाई गई है और 121 मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता भी बढ़ाई गई है।
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उत्तर प्रदेश सरकार भी सख्त
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की RT-PCR जांच को अनिवार्य कर दिया है। ऐसा करने से उन यात्रियों को पहचान हो सकेगी, जो कोरोना संक्रमित हैं और उन्हें दूसरे यात्रियों के संपर्क में आने से रोका जा सके।
महाराष्ट्र में एयरपोर्ट पर सख्ती
महाराष्ट्र में सार्वजनिक वाहनों में सफर करने वाले यात्रियों को वैक्सीन सर्टिफिकेट साथ लाना जरूरी है। जोखिम देशों से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिनों का इंस्टिट्यूशनल क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। ऐसे यात्रियों के लिए आने के दूसरे, 4 से 7वें दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी होगी। टेस्ट नेगेटिव आने के बाद भी यात्री को अगले 7 दिन तक होम क्वारंटीन में रहना होगा।
कर्नाटक की गाइडलाइन
जो यात्री विदेश से कर्नाटक आ रहे हैं उन यात्रियों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। और साथ ही आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश के नियम
जो यात्री मध्य प्रदेश आ रहे हैं। उनके लिए यात्रियों का आरटी-पीसीआर रिपार्ट अनिवार्य कर दी गई है। और 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहना जरूरी होगा।
