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अब ATM में नकदी न होने पर बैंकों को भरना होगा इतना Fine

खबर संसार,नई दिल्ली: अब ATM में नकदी न होने पर बैंकों को भरना होगा इतना Fine, ये खबर जनता के लिए राहत की खबर है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार हम एटीएम तक जाते हैं, लेकिन हमे कैश नहीं मिलता और हमें बार पैसों को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब एटीएम में कैश न होने पर बैंकों पर Fine लगाया जाएगा। अब इसके लिए रिजर्व बैंक ने खास निर्देश दिए हैं कि ATM में नकदी  न होने पर बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा।

1oct  से लागू हो जाएगा नियम

ATM में पैसे न होने की शिकायत को लेकर RBI ने समीक्षा की तो माना कि इससे आम लोगों को भारी परेशानी को सामना करना पड़ता है। इसलिए बात को लेकर आरबीआई ने फैसला लिया कि बैंक या व्हाइट लेबल ATM ऑपरेशन अपने सिस्टम को दुरुस्त करें और एटीएम में कैश की उपलब्धता की निगरानी करें ताकि पैसे की कमी को दूर किया जा सके। इस नियम का पालन नहीं होने पर आर्थिक Fine लगाया जाएगा। यह नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा।

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10,000 रुपये लगेगा Fine?

भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि, अगर किसी ATM में एक माह में 10 घंटे से ज्यादा तक नकदी नहीं होगा तो उस स्थिति में 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। आरबीआई का मानना है कि एमटीएम धारकों को कैश न होने पर बहुत असुविधा होती है। इसके लिए बैंकों को एटीएम की निगरानी करनी होगी। जिससे लोगों तक कैश पहुंच सके। व्हाइट लेबल एटीएम की स्थिति में Fine बैंकों पर लगाया जाएगा।

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