खबर, संसार। ई-श्रम (Shramik Card) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बीमा आदि की सुरक्षा प्रदान करने के मकसद से कामगारों का रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा कवर मिलता है।
श्रम मंत्रालय ने कहा है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (Social Welfare schemes) का फायदा देने के लिए श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल शुरू किया गया है।
ई-श्रम पोर्टल के बारे में सरकार का कामगारों के लिए कहना है- ‘आज आप मेहनत कर पाते हैं, क्या कल भी कर पाएंगे? तो क्यों ना आज से ही PM-SYM के द्वारा अपना बुढ़ापा सुरक्षित करें।’
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ई-श्रम कार्ड (Shramik Card)
ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले श्रमिकों को एक ई-श्रम कार्ड (Shramik Card) जारी किया जाता है। इस कार्ड की मदद से श्रमिक देश में कहीं भी और कभी भी तमाम सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। श्रमिकों फ्री दुर्घटना बीमा की मदद भी है।
असंगठित श्रमिकों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल से मिलेंगे। आपातकालीन और राष्ट्रीय महामारी जैसी स्थितियों में श्रमिकों को मदद पहुंचाने के लिए इस डेटाबेस का इस्तेमाल किया जा सकता है।
यूनिवर्सल अकाउंट नंबर
जो श्रमिक E-Shram Portal पर अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं उन्हें यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) मिल जाता है। यह यूएएन 12 अंकों का होता है। UAN एक स्थायी नंबर होता है। एक बार आवंटित होने के बाद यह नंबर जीवन भर नहीं बदलेगा।
कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन
असंगठित सेक्टर का कोई भी श्रमिक है, ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। श्रमिक की आयु 16 वर्ष से लेकर 59 वर्ष की आयु के बीच होनी चाहिए। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार खाता संख्या, मोबाइल फोन नंबर, बैंक खाता जैसे दस्तावेज होने चाहिए। (Shramik Card)
असंगठित सेक्टर का कोई भी श्रमिक eshram.gov.in पोर्टल पर जाकर या अपने नजदीक के कॉमन सर्विस सेंट- सीएससी पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। यहां रजिस्ट्रेशन पूरी तरह मुफ्त है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
ई-श्रम पोर्टल का सबसे बड़ा लाभा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) का। यह भारत सरकार की एक दुर्घटना बीमा योजना है, जो 18- 70 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए है। किसी श्रमिक की किसी दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता के समय 2 लाख और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपये की मदद मिलती है।


