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अब इन लोगों को नया Sim Card जारी नहीं कर सकेंगी टेलीकाॅम कंपनियां

खबर संसार, नई दिल्ली: अब इन लोगों को नया Sim Card जारी नहीं कर सकेंगी टेलीकाॅम कंपनियां, अगर मोबाइल सिम कार्ड की बात करें तो आजकल बहुत ही आसानी से हमें सिम कार्ड मिल जाता है, लेकिन अब इन नियमों में केन्द्र सरकार बदलाव करने जा रही है। अब आपको निया सिम कार्ड खरीदने के लिए कई नियमों का पालन करना पड़ेगा। नये नियम के अनुसार अब मोबाइल Sim Card खरीदने के लिए आनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। सिम कार्ड कस्टमर के घर तक पहुंच जाएगा।

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18 वर्ष से कम उम्र के लोगों Sim Card बेचने पर बैन

नये नियमों के अनुसार अब अब कोई भी टेलीकॉम कंपनी नए नियमों के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के यूजर्स को सिम कार्ड नहीं बेच सकती है। इसके अलावा अगर कोई शख्स मानसिक रूप से बीमार है तो ऐसे व्यक्ति को भी नया Sim Card जारी नहीं किया जा सकता है। इन नियमों का उल्लंघन करते हुए अगर ऐसे शख्स को सिम बेची जाती है तो उस टेलीकॉम कंपनी को दोषी माना जाएगा जिसने सिम बेचा है। DOT का यह कदम 15 सितंबर 2021 को कैबिनेट द्वारा अप्रूव्ड टेलीकॉम रिफॉर्म्स का हिस्सा है।

जारी किए गए नए आदेश के नियमों के अनुसार, यूजर्स को नए मोबाइल कनेक्शन के लिए UIDAI की Aadhaar बेस्ड e-KYC सर्विस के माध्यम से सर्टिफिकेशन के लिए बस एक रुपये का भुगतान करना होगा। सरकार ने प्रीपेड को पोस्टपेड में बदलने के लिए एक नया वन टाइम पासवर्ड (OTP) बेस्ड प्रोसेस का आदेश जारी किया है। सरकार ने नए मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए आधार-आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए जुलाई 2019 में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 में पहले ही संशोधन कर दिया था।

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