HomeNationalकोर्ट में अटका चालान अब 10 दिन में होगा क्लियर, जानें तरीका

कोर्ट में अटका चालान अब 10 दिन में होगा क्लियर, जानें तरीका

कोर्ट में पेंडिंग ट्रैफिक चालान के कारण आरसी ट्रांसफर, इंश्योरेंस रिन्यूअल और दूसरे जरूरी काम अटक सकते हैं। अब Lawyered की ChallanPay सर्विस के तहत ऐसे चालानों का 10 दिनों में निपटारा करने का दावा किया गया है।

10 दिनों में होगा कोर्ट चालान का निपटारा

भारत में ट्रैफिक चालान कटने के बाद उसे भरने के लिए समय दिया जाता है। तय समय में चालान नहीं भरने पर मामला ट्रैफिक कोर्ट में ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद गाड़ी मालिकों और फ्लीट ऑपरेटर्स को कोर्ट के चक्कर, वकीलों से संपर्क और लंबी तारीखों जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अब Lawyered कंपनी ने अपनी डिजिटल ट्रैफिक प्लेटफॉर्म ChallanPay के तहत नई सर्विस शुरू की है। कंपनी के मुताबिक, जिन चालानों के निपटारे में पहले महीनों का समय लग जाता था, उन्हें अब 10 दिनों के भीतर हल किया जाएगा।

3,000 रुपये की फ्लैट फीस, ऑनलाइन मिलेगा स्टेटस

नई सर्विस के लिए कंपनी ने फिक्स्ड प्राइसिंग मॉडल रखा है। ग्राहक किसी भी कोर्ट चालान का 10 दिनों में निपटारा कराने के लिए प्रति चालान 3,000 रुपये की फ्लैट फीस देकर इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

चालान की राशि कितनी भी हो या गाड़ी देश के किसी भी राज्य में रजिस्टर्ड हो, कंपनी के मुताबिक इस फिक्स चार्ज में पूरा काम किया जाएगा। कंपनी की लीगल टीम कानूनी प्रक्रिया और कोर्ट की कागजी कार्रवाई पूरी करेगी। चालान का स्टेटस ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।

आरसी ट्रांसफर और इंश्योरेंस में मिलेगी राहत

पेंडिंग कोर्ट चालान के कारण पुरानी कार या बाइक की बिक्री के दौरान आरसी ट्रांसफर अटक सकता है। इसके अलावा लोन अप्रूवल और इंश्योरेंस रिन्यूअल में भी दिक्कत आ सकती है। 10 दिनों वाली एक्सप्रेस सर्विस से इन जरूरतों के लिए चालान जल्द क्लियर कराने की सुविधा मिलने का दावा किया गया है।

80 हजार से ज्यादा लीगल प्रोफेशनल्स का नेटवर्क

Lawyered के प्लेटफॉर्म से लगभग 98 प्रतिशत पिन कोड्स को कवर करने वाले 80 हजार से ज्यादा लीगल प्रोफेशनल्स जुड़े होने की जानकारी दी गई है। कंपनी के मुताबिक, अब तक 30 लाख से ज्यादा वाहनों को प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड किया जा चुका है और 3 लाख से ज्यादा चालानों का निपटारा कराया जा चुका है।


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