पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने SIR 2026 (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के तहत राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है। इस ड्राफ्ट सूची में करीब 58 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, जिससे आम लोगों में चिंता बढ़ गई है।
कई मतदाता यह सोचकर परेशान हैं कि अगर नाम कट गया तो वे मतदान कैसे करेंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ किया है कि यह केवल ड्राफ्ट लिस्ट है और जिनका नाम गलती से हट गया है, उन्हें दावा और आपत्ति दर्ज कराने का पूरा मौका दिया जाएगा।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम क्यों हटाए गए?
चुनाव आयोग के अनुसार, वोटर लिस्ट से नाम हटने के पीछे कई कारण सामने आए हैं। इनमें कुछ मतदाताओं का निधन हो जाना, स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होना, लंबे समय से पते पर मौजूद न होना, या एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक जगह दर्ज होना शामिल है। इन्हीं वजहों से लगभग 58 लाख नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए हैं।
हालांकि, आयोग का कहना है कि अगर किसी मतदाता का नाम गलती से कट गया है, तो उसे दोबारा जोड़ा जा सकता है।
नाम कट गया है तो क्या करें?
अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक दावा (Claim) और आपत्ति दर्ज कराने की सुविधा दी है। यानी आपके पास करीब एक महीने का समय है।
ऑनलाइन दावा कैसे दर्ज करें?
- नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (NVSP) की वेबसाइट पर जाएं
- Register Complaint या Share Suggestion पर क्लिक करें
- लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं
- Form 6 भरें
- पहचान और पते से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें
- फॉर्म सबमिट करें
सबमिट करने के बाद कुछ ही दिनों में आपकी शिकायत की जांच शुरू हो जाएगी।
ऑनलाइन नहीं कर पा रहे? ये विकल्प भी हैं
अगर इंटरनेट या मोबाइल की सुविधा नहीं है, तो आप चुनाव आयोग की हेल्पलाइन 1950 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अपने क्षेत्र के BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) से संपर्क करें। एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान और पता प्रमाण के साथ Form 6 भरकर जमा करें। BLO सत्यापन के बाद आपकी जानकारी चुनाव आयोग को भेज देंगे।
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